सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने के विवि अनुदान आयोग के आदेश को बरकरार रखा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विवविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के सर्कुलर को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।
न्यायालयसुप्रीम कोर्ट ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने के विवि अनुदान आयोग के आदेश को बरकरार रखा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विवविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के सर्कुलर को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।
न्यायालय ने कहा है कि राज्य, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते है लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार-विमर्श से ही करना होगा। राज्यों को आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। ने कहा है कि राज्य, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते है लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार-विमर्श से ही करना होगा। राज्यों को आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी।








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