राज्यसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पारित
नई दिल्ली। राज्यसभा ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 को आज पारित कर दिया। इसके जरिए 1897 के महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया है और महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के उपायों को विधेयक में शामिल किया गया है।
यह विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जुडे कर्मियों को नुकसान पहुंचाने, घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा और उन्हें जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए तीन से पांच महीने की जेल की सजा और 50 हजार से 2 लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया गया है।
विधेयक पर चर्चा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति तथा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई घटनाओं के मद्देनजर इस बारे में कड़ा कानून बनाना जरूरी हो गया था।
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