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- दुर्ग /भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 अंतर्गत घोषणा तिथि 9 अक्टूबर को सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचरण प्रभावशील है। भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। मतदान दिवस 17 नवम्बर को दुर्ग जिले में मतदान प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक संपन्न होना है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान मतदान दिवस तक सार्वजनिक सभा, रैली एवं रोड शो एवं लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। उक्त अवधि में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, ने घोषणा तिथि के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दण्डात्मक आदेश पारित किया गया है, जिसमें दुर्ग जिले के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल, रायफल, रिवाल्वर, तलवार, फरसा भाला लाठी चाकू घुरा, कुल्हाड़ी, बरछी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकर, सांग एवं बल्लम अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। बल्क एस.एम.एस. एवं फोन कॉल करना भी प्रतिबंधित रहेगा।यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता वृद्धावस्था तथा लापन होने के कारण सहारे के रूप में हुए लाठी रखना आवश्यक होता है। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत जिले में मतदान हेतु 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पहले एवं एक दिन बाद तक अर्थात 15 नवम्बर 2023 शाम 05 बजे से 18 नवम्बर 2023 तक समूह में या 05 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने व आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। दुर्ग जिले के विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा, न ही कोई धरना देगा। प्रचार/मतयाचना हेतु लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार की मतयाचना/प्रचार प्रतिबंधित रहेगी। मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के भीतर मोबाईल, फोन ले जाना उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा।आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह व व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 15 नवम्बर 2023 से निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं है। 18 नवम्बर 2023 के पश्चात यह आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा।
- - रायपुर उत्तर विधानसभा में मतदान कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में, सारे बूथों में महिला अधिकारी संभाल रही जिम्मा- मतदान केंद्रों में हजार महिलाएं कराएंगी मतदान, सुरक्षा से लेकर मतदान तक सारी जिम्मेदारी महिलाओं के जिम्मेरायपुर, । छत्तीसगढ़ की रायपुर उत्तर विधानसभा में शुक्रवार 17 नवंबर को होने जा रहा मतदान निर्वाचन के इतिहास में एक दुर्लभ अविस्मरणीय और बेहद गौरवपूर्ण उपलब्धि जोड़ जाएगा। आजाद भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पूरे विधानसभा में निर्वाचन का भार संभालने वाली महिलाएं ही हैं। यहां 201 मतदान केंद्र हैं और सभी संगवारी बूथ हैं। यहां पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान अधिकारी तक सभी महिलाएं ही हैं। इस महती कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से 804 महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और लगभग 200 महिलाएं रिजर्व रखी गई हैं। इस विधानसभा की आब्जर्वर भी एक महिला आईएएस अधिकारी श्रीमती विमला आर हैं उनकी लायजनिंग अधिकारी भी महिला ही हैं। अधिकांश बूथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ही जिम्मे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी आईएएस आफिसर श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले ही हैं।कल उत्तर रायपुर विधानसभा के मतदाता जब मतदान केंद्र में प्रवेश करेंगे तो मतदाता पर्ची चेकर करने से लेकर रजिस्टर में हस्ताक्षर कराने से लेकर ऊंगली में स्याही लगाने का काम पूरी तरह महिलाओं के जिम्मे ही होगा। 201 बूथों में इतनी ही महिला पीठासीन अधिकारी होंगी और 603 मतदान अधिकारी होंगी।उल्लेखनीय यह भी है कि छत्तीसगढ़ के समाज में लैंगिक समानता गहराई से बसी हुई है और प्रदेश का लिंगानुपात इसकी गवाही देता है। रायपुर उत्तर विधानसभा में जहां सभी बूथों पर महिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वहां पर लिंगानुपात 1010 है अर्थात प्रत्येक हजार पुरुष के पीछे 1010 महिलाएं हैं।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इस संबंध में बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होते ही हमें यह विचार आया कि क्यों न जिले की एक विधानसभा में निर्वाचन का पूरा दायित्व महिलाओं को सौंपा जाए। सभी ने इस विचार को सराहा, फिर हमने इसकी योजना बनाई। आज सुबह जब मतदान दल अपने गंतव्य केंद्रों के लिए रवाना होने पहुंचे तो उनका उत्साह देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमें बताया कि यह ऐतिहासिक अवसर है जब पूरी टीम महिलाओं की है और हम इतने महत्वपूर्ण दायित्व को अकेले ही पूरा करेंगी।डा. भुरे ने बताया कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में भी आधे बूथों पर महिला अधिकारी ही होंगी। इस तरह रायपुर उत्तर और रायपुर दक्षिण विधानसभा में महिलाओं के हाथों निर्वाचन की महत्वपूर्ण कमान होगी।इस संबंध में चर्चा करने पर मतदान दल से जुड़ी निशा रामटेके ने बताया कि हम लोगों के लिए यह बहुत सुखद अवसर है। ट्रेनिंग में भी सारी महिलाएं ही थीं और अब हमारा मतदान दल भी महिलाओं का है। हम सब बहुत अच्छे से और समन्वय से यह कार्य पूरा कर सकेंगे।लीला पटेल ने कहा कि महिलाओं पर भरोसा जताया गया है ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि कुछ लोगों को संदेह हो कि पुरुष सहयोगी नहीं होंगे तो महिलाओं को दिक्कत हो सकती है। कल यह साबित हो जाएगा कि महिलाएं भी अकेले ही हर महत्वपूर्ण दायित्व पूरा कर सकती हैं।उमा वर्मा हायर सेकेंडरी स्कूल खमहारडीह में कार्यरत हैं। अपने अनुभवों के बारे में बताया कि निर्वाचन की जिम्मदारी बहुत अहम जिम्मेदारी होती है और जब हम सफलतापूर्वक इसे पूरा करते हैं तो अपने ऊपर आत्मविश्वास और बढ़ता है। कल सारी महिलाएं अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और उत्तर विधानसभा से एक ऐसा संदेश देश भर की महिलाओं को जाएगा कि वो हर मोर्चे पर पुरुषों की तरह ही सफलतापूर्वक अपना कार्य कर सकती हैं।
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औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थानों के कर्मचारियों को भी मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश
पड़ोसी राज्यों में मतदान के लिए प्रदेश में कार्यरत निजी क्षेत्र के कर्मियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए द्वितीय चरण में मतदान के लिए मतदान दिवस 17 नवंबर को संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर 2023 को संबंधित 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों,औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक , व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।
आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश तथा तेलंगाना जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु मतदान तिथि क्रमशः 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को नियत है, उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा। -
सामग्री वितरण का कार्य सुचारू रूप से जारी
बालोद। बालोद जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु मतदान सामग्री वितरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। सामग्री वितरण स्थल लाइवलीहुड कालेज पाकुरभाट में आज सुबह से ही मतदान दल के अधिकारी कर्मचारी मतदान सामग्री स्थल में पहुंचकर निर्धारित काउंटर से मतदान सामग्री प्राप्त किए। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने मतदान कर्मियों से बातचीत कर जानकारी भी ली। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक,अपर कलेक्टर शशांक पांडे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। -
नए जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए प्रसन्नचित नजर आए महिला मतदान कर्मी
बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने आज सामग्री वितरण केन्द्र लाइवलीहुड कालेज पाकुरभाट में संगवारी मतदान केंद्र के महिला मतदान कर्मियों से मुलाकात कर उन्हें सफलतापूर्वक अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए अपनी शुभकामना दी। कलेक्टर श्री शर्मा ने महिला मतदान कर्मियों से प्राप्त मतदान सामग्रियों का समुचित मिलान आदि के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने मतदान केंद्र क्रमांक 25 शासकीय कन्या शाला बालोद के महिला मतदान कर्मियों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया। श्री शर्मा ने महिला मतदान कर्मियों के जिम्मेदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। सभी महिला मतदान कर्मी अपने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर बहुत ही प्रसंचित नजर आ रहे थे। पीठासीन अधिकारी श्रीमती गरिमा गंधर्व ने कहा कि निश्चित रूप से संगवारी मतदान कर्मी के रूप में जिम्मेदारी मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 161 प्राथमिक शाला पैरी के संगवारी मतदान केंद्र के महिला मतदान कर्मी अपने इस नई एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर बहुत ही प्रफुल्लित नजर आ रहे थे।पीठासीन अधिकारी निरूपा कुमार ने मतदान केंद्र क्रमांक1 सहित सभी महिला मतदान कर्मी अपने इस जिम्मेदारी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। -
बालोद। पहली बार युवा मतदान कर्मी के रूप में जिम्मेदारी मिलने से बालोद जिले के महिला एवं पुरुष मतदान कर्मी बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे थे। युवा मतदान कर्मी के रूप में कार्य करने के इस अवसर को युवा मतदान कर्मियों ने अपने लिए अत्यंत गौरवपूर्ण एवं महत्वपूर्ण बताया है। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र गुंडरदेही के युवा मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी श्री अतुल मेश्राम ने युवा मतदान कर्मी के रूप में जिम्मेदारी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम सभी युवा अधिकारी कर्मचारियों को युवा मतदान केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी युवा पूरे जोश एवं उत्साह तथा निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर निर्वाचन के इस राष्ट्रीय कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह डौंडीलोहारा विकासखंड के युवा मतदान केंद्र में महिला मतदान कर्मी के रूप में जिम्मेदारी मिलने पर युवा महिला मतदान दल के सभी मतदान कर्मियों ने हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मी के रूप में अपनी पहली जिम्मेदारी के दौरान ही युवा महिला मतदान कर्मी के रूप में जिम्मेदारी मिलना, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। हम सभी महिला मतदान कर्मी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायेंगे।
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बिलासपुर/ जिले में विधानसभा आम निर्वाचन हेतु मतदान सामग्री वितरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आज सुबह से ही मतदान दल के अधिकारी कर्मचारी मतदान सामग्री स्थल में पहुंचकर निर्धारित काउंटर से मतदान सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने मतदान कर्मियों से बातचीत कर जानकारी भी ली। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अजय अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिव कुमार बनर्जी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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अधिकारियों को भ्रमण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने दिए निर्देश
दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, एसपी श्री रामगोपाल गर्ग और आब्जर्वर ने आज सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर निर्वाचन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, नगर निगम आयुक्त व अपर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे सहित जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कहा कि सेक्टर अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारी के साथ संयुक्त क्षेत्र भ्रमण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारी को संबंधित क्षेत्र का सम्पूर्ण जानकारी होना चाहिए। इसी प्रकार अपने सेक्टर से लगे हुए दूसरे सेक्टर के भी सेक्टर अधिकारी से समन्वय बनाकर रखें। ताकि भ्रमण के दौरान संबंधित क्षेत्र के घटना की जानकारी उन्हें दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी संबंधित क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की व्यवस्था से वाकीफ हो जाएं। मतदान केन्द्रों में बिजली, पानी, शौचालय आदि की समुचित प्रबंध हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मतदान केन्द्र में कोई भी दिक्कत आने पर आरओ एवं माइक्रो आब्जर्वर से बात करने को कहा।
उन्होंने बताया कि मतदान दिवस 100 मीटर के एरिया में मतदाता के अलावा दूसरे व्यक्ति नहीं रहेंगे, इस पर अधिकारी विशेष ध्यान देंगे। पोलिंग बूथ में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो पुलिस कंट्रोल रूम मोबाइल नम्बर 9479192099 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र में मॉक पोल समय से पहले ई.व्ही.एम.-वी.वी.पेट कनेक्ट करने की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। सेक्टर अधिकारी रूट चार्ट के आधार पर मतदान केन्द्र का निरीक्षण करें। निर्धारित रूट चार्ट के आधार पर ही मतदान दलों का वाहन जाएगी और उसी मार्ग से वापस भी होगी। कौन सी वाहन को किस रूट से जाना है, मार्ग अवलोकन कर लिया जाए। मतदान दलों को मानस भवन, साईंस कॉलेज व पॉलीटेक्नीक दुर्ग से सामग्री वितरण किया जाएगा। सेक्टर अधिकारी सामग्री वितरण के दिन संबंधित मतदान दलों से संपर्क स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, इसके लिए सेक्टर अधिकारी आयोग के सभी दिशा-निर्देश भली-भांति अध्ययन कर लेवें।
पुलिस अधीक्षक श्री रामगोपाल गर्ग ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया में सेक्टर और पुलिस अधिकारियों को सतर्क होकर काम करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पुलिस विभाग एवं अन्य विभागों के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को शत्-प्रतिशत मतदान में भाग लेना है, इस हेतु वे पोस्टल बैलेट हेतु आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लें। निर्वाचन कार्य के लिए बताए गए सभी प्रकार की निर्देशों और आदेशों से भली-भांति व रू-ब-रू होकर निर्वाचन कार्य को संपन्न कराना है। उन्हांेने सभी मतदान अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए निर्वाचन कार्य के सफलतापूर्वक संपादन में अपनी सार्थक उपयोगिता साबित करने कहा। -
राज्यवार, जिलावार और विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रवार वोटर टर्नआउट का ले सकते हैं अपडेट
बिलासपुर /भारत निर्वाचन आयोग के मोबाइल एप्लीकेशन ‘वोटर टर्नआउट एप’ के माध्यम से छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 17 नवंबर को मतदान प्रतिशत की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वोटर टर्नआउट एप के माध्यम से अनुमानित वोटर टर्नआउट को रियल टाइम में देखना बहुत आसान हो गया है। वोटर टर्नआउट एप में मतदान के दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वोटर टर्नआउट की जानकारी प्रदर्शित की जाती है। वोटर टर्नआउट एप नागरिकों को वोटर टर्नआउट के साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग अनुमानित संचयी मतदाता प्रतिशत की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। निर्वाचन में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने और मतदान के दिन वोटर टर्नआउट की त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यह एप गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।
वोटर टर्नआउट एप को प्रत्येक राज्य के लिए अनुमानित वोटर टर्नआउट दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका प्रयोग जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक किया जा सकता है। मतदान के दिन इस पर राज्यवार, जिलेवार और विधानसभाक्षेत्रवार वोटर टर्नआउट का अपडेट देखा जा सकता है। -
जिले के सभी मतदाताओं से की मतदान करने की अपील
बिलासपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने जिले में 17 नवम्बर शुक्रवार को होने वाले निर्वाचन में निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील जिले के सभी नागरिकों से की है। मतदान के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित है।
कलेक्टर ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व पर प्रत्येक मतदाता को सहभागी बनना चाहिए। मतदान करना मतदाता का अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। मतदाता को अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और अपनी महती जिम्मेदारी का अनिवार्य रूप से निर्वहन करना चाहिए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने इस पुनीत कार्य में सभी की सहभागिता की अपील की है। -
-माइक्रो आब्जर्वरों का प्रशिक्षण संपन्न
दुर्ग / विधानसभा चुनाव के मद्देनजर माइक्रो आब्जर्वरों को प्रशिक्षण दिया गया। सभी माइक्रो आब्जर्वर को चुनाव कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए गये। प्रेक्षकों ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 अन्तर्गत निर्वाचन की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। आप सभी की ड्यूटी माइक्रो आब्जर्वर के रूप में लगाई गई है तो अपने क्षेत्र में समन्वय बनाकर निर्वाचन कार्य में सहभागिता प्रदान करें।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान प्रक्रिया के दौरान क्या-क्या किया जाना है, क्या सावधानी बरती जानी है, कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज की प्रतिपूर्ति की जानी है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतायी गई जानकारी और बारीकियों को गंभीरतापूर्वक सुनने, समझने एवं पालन करने कहा। मतदान प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली सभी प्रकार की सावधानी और की जानी वाली प्रक्रियाओं की विस्तारपूर्वक से जानकारी दी गई। मॉकपोल, मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान एवं मतदान समाप्ति के उपरांत भरी जाने वाली दस्तावेज के संबंध में जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण में माइक्रो आब्जर्वर द्वारा किये जाने वाले कार्यों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने माइक्रो आब्जर्वर द्वारा 18 विभिन्न बिंदुओं में दी जाने वाली फीडबैक रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया गया। इसमें माइक्रो ऑब्जर्वर का नाम, पदनाम, आवंटित मतदान केन्द्र का नाम व नंबर, मतदान केन्द्र पर पहुंचने का दिनांक एवं समय, पीठासीन अधिकारी का नाम, कुल मतदाताओं की सूची, बनावटी मतदान समय, चुनाव प्रारंभ होने का समय, मतदान केन्द्र में सेक्टर अधिकारियों का भ्रमण मतदान केन्द्र में किसी प्रकार की हिंसा व वाद-विवाद की स्थिति, हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत की जानकारी, मतदान दिवस में शाम 5 बजे पंक्तिबद्ध खड़े मतदाताओं की संख्या, शाम 5 बजे के बाद वोट डाले गए मतदाताओं की संख्या तथा वहां मतदान का प्रतिशत आदि के बारे में अवगत कराया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में माइक्रो आर्ब्जवरों को मतदान स्थल पर तैयारी ईव्हीएम, बैलेट यूनिट, मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान अधिकारियों के कार्य, मतदाता पर्ची, मतपत्र लेखा तथा मॉकपोल, वीवीपैट में 50 वोट मॉक पोल कराने की कार्यवाही के पश्चात सीआरसी, सीलिंग की कार्यवाही, डाक मतपत्र, आदि की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया। इनमें कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि व कमी के बारे में तत्काल जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। प्रेक्षकों ने कहा कि दुर्ग जिले के अधिकांश मतदान केन्द्रों का हम लोगों ने अवलोकन किया है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। निर्वाचन कार्य में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी टीम है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को शत्-प्रतिशत मतदान में भाग लेना है, इस हेतु वे पोस्टल बैलेट हेतु आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम आयुक्त व अपर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे सहित जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर उपस्थित थे। -
मतदान कर्मी 16 नवंबर को सुबह लाईवलीहुइ कालेज पाकुरभाट से प्राप्त करेंगे मतदान सामग्री
बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी तैनात, सुरक्षा की चाक-चैबंद व्यवस्था के साथ सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित
बालोद। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दूसरे चरण के मतदान के अंतर्गत बालोद जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों मंे 17 नवंबर को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में नियुक्त सामान्य, पुलिस एवं व्यय प्रेक्षक के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा के द्वारा निर्वाचन से जुड़े सभी कार्यों का सतत माॅनिटरिंग की जा रही है। जिससे की बालोद जिले में विधानसभा आम निर्वाचन का कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। सभी मतदान कर्मियों को सुबह 06 बजे लाईवलीहुड काॅलेज पाकुरभाट में मतदान सामग्रियों की प्राप्ति हेतु अनिवार्य रूप से पहुँचने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि बालोद जिले में कुल 06 लाख 88 हजार 281 मतदाता है, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 03 लाख 49 हजार 688 है तथा पुरूष मतदाताओं की संख्या 03 लाख 38 हजार 582 है। जिले के 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों का वेबकास्टिंग किया जाएगा। इसके अलावा जिले के प्रत्येक विधानसभा के 10-10 सहित कुल 30 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिला मतदान कर्मियों के द्वारा किया जाएगा जिसे संगवारी मतदान केंद्र का नाम दिया गया है। इसी तरह जिले के प्रत्येक विधानसभा के 01-01 मतदान केंद्रों का प्रबंधन दिव्यांग मतदान कर्मियों तथा सबसे युवा मतदान कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। जिले में मतदान का समय सुबह 08 बजे से शाम 05 बजे तक निर्धारित है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि जिल में कुल 814 मतदान केंद्र है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य हेतुु जिले में 12 जोनल अधिकारी, 73 सेक्टर अधिकारी, 73 सेक्टर पुलिस अधिकारी, 73 चिकित्सा अधिकारी, 42 मतगणना पर्यवेक्षक और 84 मतगणना सहायक की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि 814 मतदान केंद्रों के लिए 814 पीठासीन अधिकारी, 814 मतदान अधिकारी क्रमांक 01, 814 मतदान अधिकारी क्रमांक 02, 814 मतदान अधिकारी क्रमांक 03 एवं 1700 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियांे की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही रिजर्व मतदान दलांे हेतु 82 पीठासीन अधिकारी, 82 मतदान अधिकारी क्रमांक 01, 82 मतदान अधिकारी क्रमांक 02, 82 मतदान अधिकारी क्रमांक 03 और 170 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियांे की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह निर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु 164 वाहन प्रभारी/गाईड, 50 शासकीय वाहन चालक, 90 माईक्रो आब्जर्वर तथा 814 बी.एल.ओ. की ड्यूटी लगाई गई है। श्री कौशिक ने बताया कि वीडियो निगरानी टीम में 09 सदस्य, वीडियो अवलोकन टीम में 09 सदस्य, व्यय लेखा टीम में 09 सदस्य, व्यय मॉनीटरिंग टीम में 03 सदस्य, कन्ट्रोल रूम में 09 सदस्य, कॉल सेन्टर में 01, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी में 10 सदस्य, उडनदस्ता में 90, सांख्यिकीय सर्वेलेंस टीम में 90, व्यय अनुवीक्षण सेल में 03 तथा 03 सहायक व्यय प्रेक्षक और 01 आयकर निरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। -
बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत बालोद जिले के सभी मतदाताओं से मतदान तिथि शुक्रवार 17 नवम्बर 2023 को मतदान केन्द्र में जाकर अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। श्री शर्मा ने कहा कि जिले के संजारी बालोद, गुण्डरदेही एवं डौण्डीलोहारा विधानसभा के लिये जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्रों में 17 नवम्बर 2023 को मतदान होना है। उन्होंने कहा कि यह हम सबके लिये गर्व की बात है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमें हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। बालोद जिला प्रशासन द्वारा आपके सुगम मतदान हेतु समस्त व्यवस्थाएं मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित की गई है। आपके मतदान से न केवल लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, अपितु इससे बालोद जिले का मान भी बढ़ेगा। आप सभी से विनम्र अपील है कि 17 नवम्बर 2023 दिन शुक्रवार को आप सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होकर अपने परिवार, इष्ट मित्रों तथा आस-पास के लोगो के साथ मतदान केन्द्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
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मतदान दल के अधिकारी-कर्मचारियों को विधानसभा आबंटित करने की कार्यवाही पूरी की गई
बालोद । सामान्य प्रेक्षक श्री केशवेंद्र कुमार और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा की उपस्थिति में आज संयुक्त जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में तृतीय एवं अंतिम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से मतदान दल में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों का विधानसभा क्षेत्र आबंटन की कार्यवाही पूरी की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक, अपर कलेक्टर श्री शशांक पाण्डेय सहित रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। -
दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत जिले के 1485 मतदान केन्द्रों के लिए 16 नवम्बर को मानस भवन दुर्ग, पॉलीटेक्निक कालेज दुर्ग एवं साईंस कालेज दुर्ग में मतदान दलों को प्रातः 6 बजे से सामग्री का वितरण किया जाएगा। मानस भवन दुर्ग में विधानसभा पाटन, दुर्ग शहर, साजा, बेमेतरा (आंशिक) के लिए, पॉलीटेक्निक कालेज दुर्ग में दुर्ग ग्रामीण एवं अहिवारा तथा साईंस कालेज में भिलाई नगर एवं वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया जाएगा। 17 नवम्बर को शाम 5 बजे से जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्र एवं दो आंशिक विधानसभा क्षेत्र की मतदान सामग्री वापसी शंकराचार्य इंजीनियरिंग कालेज जुनवानी में होगी।
इसी प्रकार मतदान केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नोडल अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा एवं सहायक अधिकारी मो. जावेद अली नगर निगम दुर्ग को मतदान सामग्री वितरण, मतदान वापसी केन्द्र में साफ-सफाई व्यवस्था का कार्यभार सौपा गया है। इसी तरह नोडल अधिकारी श्री सी.पी. दीपांकर खाद्य नियंत्रक दुर्ग को मतदान वितरण एवं मतदान वापसी केन्द्र में प्रातः चाय/नाश्ता, दोपहर का भोजन की व्यवस्था का कार्यभार सौपा गया है। नोडल अधिकारी श्री ए.सी. बोरकर कार्यापालन अभियंता लो.स्वा.यां. दुर्ग को मतदान सामग्री वितरण केन्द्र में 1000 पानी बॉटल (1/2 ली.) प्रत्येक केन्द्र एवं मतदान सामग्री वापसी केन्द्र में 5000 पानी बॉटल (1/2ली.) के लिए पानी व्यवस्था, नोडल अधिकारी श्री गिरीष माथुरे जिला समन्वयक एवं सहायक अधिकारी श्री बीरेन्द्र परिहार स्वा.अधिकारी एवं श्री बीनू वर्मा स्वास्थ्य अधिकारी को मतदान वितरण केन्द्र में दो शौचालय एवं मतदान वापसी केन्द्र में महिला एवं पुरूष के लिए अस्थायी 6 नग शौचालय व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है। -
दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशानुसार समस्त राजनीतिक दलों को पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर रिपोर्ट प्रति वर्ष आयोग को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के समस्त राजनीतिक दलों को कार्यवाही हेतु कहा गया है।
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प्रेक्षकों की मौजूदगी में हुआ रेंडमाइजेशन
बिलासपुर/ मतदान दल के गठन एवं प्रशिक्षण के बाद उन्हें चुनाव कराने के लिए मतदान केंद्र भी आवंटित किया गया। एनआईसी कक्ष में रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत सॉफ्टवेयर द्वारा उनकी ड्यूटी लगाई गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण, सामान्य प्रेक्षक श्री उदयन मिश्रा, श्री नायली इते, जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल, डिप्टी डीईओ शिवकुमार बनर्जी सहित सभी रिटर्निग ऑफिसर उपस्थित थे। इसी प्रकार संवेदनशील मतदान केन्द्रों में माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी भी रेंडमाइजेशन प्रक्रिया से की गई। निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर में रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया स्थानीय एनआईसी के उप निदेशक श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा पूर्ण की गई। उन्हें 16 नवंबर को कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से सवेरे सामग्री वितरण कर अपने गंतव्य मतदान केंद्र के लिए रवाना किया जाएगा। मतदान 17 तारीख को सवेरे 8 बजे से शुरू होगा। -
बिलासपुर/छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने बताया कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत हैं, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
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बालोद । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंधों के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सर्व संबंधितों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नही बुलाया जाएगा और न ही सभा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही सभा, चलचित्र, टेलीवीजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का निर्वाचन संबंधी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय, अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को आकर्षित करने निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। इसके अलावा रेडियों पर प्रचार, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, निर्वाचन लड़ने वाले राजनीतिक दलों के फीचर फिल्मों का प्रसारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
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मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मतदाताओं को मतदान करने की दी जाएगी अनुमति
बालोद । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में वोट देने के लिए निर्धारित पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके लिए मतदाता एपिक कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पास बुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्क्रीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयूएस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त सेवा पहचान पत्र व एमपीएस, एमएलएएस, एमएलसीएस को जारी किया गया अधिकारिक पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड मतदान केन्द्र में प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। -
रायपुर. भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस 14 नवम्बर को बाल दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे पुराने और सबसे बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में एक समारोह आयोजित कर उनका पुण्य स्मरण किया गया। अधिष्ठाता डॉ. तृप्ति नागरिया ने महाविद्यालय भवन के प्रवेश द्वार पर स्थापित पंडित नेहरू जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात उपस्थित सभी चिकित्सा शिक्षकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किये और मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर अधिष्ठाता डॉ. तृप्ति नागरिया ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वाधीनता पश्चात् स्वतंत्र राष्ट्र के आधुनिक निर्माण और विकास में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवारलाल नेहरू जी के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षक डॉ. अरविन्द नेरल ने बताया कि सन् 1963 में पंडित नेहरू जी के नाम पर स्थापित इस चिकित्सा महाविद्यालय ने इसके गौरवशाली हीरक जयंती वर्ष तक 60 वर्षो में कई महत्वूपर्ण उपलब्धिया हासिल की है और 230 एम.बी.बी.एस. एवं 150 एम.डी. / एम.एस. प्रवेश संख्या के साथ प्रदेश के उत्कृष्ठ चिकित्सा संस्थान का मुकाम हासिल किया है।
इस अवसर पर डॉ. देवप्रिया लकरा, डॉ. प्रतिभा जैन शाह, डॉ. जया लालवानी, डॉ. जागृति अग्रवाल, डॉ. सुमित त्रिपाठी, डॉ. पी.के. खोडियार, डॉ. निकिता शेरवानी, डॉ. स्निग्धा जैन, डॉ. प्रवीण कुर्रे, डॉ. दिवाकर धुरंधर, डॉ. प्रवीण बंजारे, डॉ. मंजू अग्रवाल, डॉ. रूपम गहलोत व अन्य चिकित्सा शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। -
दुर्ग,/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार जिला दुर्ग के मतदाता (जिला दुर्ग एवं अन्य जिले में कार्यरत) जो कि मतदान दिवस पर चुनाव कार्य में रहेंगे, को डाक मतपत्र के माध्यम 14 से 16 नवंबर 2021 तक समय सुबह 10 बजे से शाम 05.30 बजे तक मतदान कराये जाने हेतु भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग को सुविधा केन्द्र बनाया गया है। सुविधा केन्द्रों में डाक मतपत्र के द्वारा मतदान हेतु निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कराये जाने के लिये अधिकारियों को आवश्यक सामग्री एवं दस्तावेजों को कोषालय से सुविधा केन्द्र एवं वापसी हेतु प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार वि.स. क्षेत्र क्र. 62 पाटन, विस 63 दुर्ग ग्रामीण, विस 64 दुर्ग शहर हेतु सुविधा केंद्र क्रमशः साइंस भू-तल कक्ष क्रं. 05, कक्ष क्रं. 06 एवं कक्ष क्रं. 07 निर्धारित किया गया है। जिसके प्रभारी अधिकारी श्री चंद्रशेखर चंद्राकर नायब तहसीलदार एवं श्री अविनाश चौहान नायब तहसीलदार दुर्ग को बनाया गया है। इसी प्रकार विस 65 भिलाई नगर, विस 66 वैशाली नगर, विस 67 अहिवारा हेतु क्रमशः साइंस भू-तल कक्ष क्र. 8, कक्ष क्र 1 एवं कक्ष क्र. 04 को सुविधा केंद्र निर्धारित किया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी श्री किशोर कुमार वर्मा नायब तहसीलदार दुर्ग एवं श्री ढ़ालसिंह बिसेन नायब तहसीलदार दुर्ग को बनाया गया है। विस 68 साजा (आंशिक), विस 69 बेमेतरा (आंशिक) एवं अन्य जिले हेतु साइंस भू-तल कक्ष क्र 10, कक्ष क्र. 13, कक्ष क्र. 22 को सुविधा केंद्र निर्धारित किया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी श्री ज्योत्सना कलिहारी, नायब तहसीलदार दुर्ग एवं श्री श्याम लाल साहू नायब तहसीलदार दुर्ग को बनाया गया है।
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दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 में कार्यरत समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदाय करने हेतु विशेष वार्ड के रूप में चंदुलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ग्राम कचांदुर के प्रथम तल पर स्थित वार्ड क्रं. 4 चिन्हित किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार वार्ड के सुगम संचालन एवं भर्ती होने वाले मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु चिकित्सा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ड्युटी लगाई गई है।
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दुर्ग/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में वोट देने के लिए निर्धारित पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके लिए मतदाता एपिक कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पास बुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्क्रीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयूएस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त सेवा पहचान पत्र व एमपीएस, एमएलएएस, एमएलसीएस को जारी किया गया। अधिकारिक पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड मतदान केन्द्र में प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
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दुर्ग/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं प्रचार-प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। मतदान तिथि 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंधों के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल जारी किया गया है। जिसके अनुसार इस अवधि के दौरान सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर सर्व संबंधितों को जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नही बुलाया जाएगा और न ही सभा आयोजित की जाएगी। सभा, चलचित्र, टेलीवीजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का निर्वाचन संबंधी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय, अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को आकर्षित करने निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं होगा। इसके अलावा रेडियों पर प्रचार, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, निर्वाचन लड़ने वाले राजनीतिक दलों के फीचर फिल्मों का प्रसारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

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