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मार्ग में गुजरने वाले वाहनों का किया जा रहा है सुक्ष्मता के साथ जाँच
बालोद । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान बालोद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रो में तैनात कुल 09 एसएसटी टीम द्वारा मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए मार्ग से गुजरने वाली सभी वाहनों का सतत् निगरानी की जा रही है। जिससे की निर्वाचन के दौरान अवैध रूप से नकदी, शराब अथवा अन्य कोई भी सामान जो कि मतदाताओं को प्रलोभन के लिए दिया जा सकता है उसकी रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के सहायक नोडल अधिकारी श्री नेेमेन्द्र देशमुख ने बताया कि एसएसटी टीम में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा मार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों का सुक्ष्मता से जाँच की जा रही है। -
रायपुर/ विधानसभा निर्वाचन हेतु रायपुर जिले के सातों विधानसभा के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष ईवीएम एवं वीवी पैट मशीनों का आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में प्रथम रेण्डमाईजेशन किया गया। रेण्डमाईजेशन के पश्चात फाईनालाईज्ड किए गये ईवीएम बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवी पैट मशीन में उल्लेख आईडी नंबर सहित सूची राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया हेतु सभी दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे सूची के आधार पर ईवीएम बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट, वीवी पैट का मिलान स्टंªाग रूम में विधानसभावार रखते समय कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभावार मशीनों का प्रथम रेण्डमाईजेशन कर लिया गया है। रेण्डमाईजेशन पश्चात मशीनों को स्ट्रंाग रूम में विधानसभा के अनुसार सुरक्षित रखवाया जाएगा।
रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया में विधानसभा अंतर्गत कुल 1768 है जिनमें रायपुर क्षेत्र के 1759 मतदान एवं 09 सहायक केंद्र है। इस से 20 प्रतिशत अधिक बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट तथा 30 प्रतिशत अधिक वीवी पैट मशीनों का चयन किया गया। जिले में 5036 बैलेट यूनिट, 2621 कंट्रोल यूनिट और 2872 वीवी पैट एफएलसी ओके मशीनों का रेण्डमाईजेशन किया गया।
मतदान केंद्रों में ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का उपयोग करने के पहले पारदर्शिता के लिए विभिन्न चरणों में मशीनों का रेंडमाइजेशन किया जाता है। आज मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में किया गया। रेंडमाइजेशन के बाद इसका प्रिंट निकालकर सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से हस्ताक्षर कराने के बाद उन्हे इसकी प्रतिया प्रदान की गई। इसके बाद वेयर हाउस में अलग-अलग कक्षों में रखे सीयू, बीयू एवं वीवीपैट का अवलोकन कराया गया। पदाधिकारियों को स्ट्रांग रूम का अवलोकन कराने के साथ ही चुनाव से संबंधित अन्य गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री बी.बी.पंचभाई एवं राजनौतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। - रायपुर / छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायाधिपति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल को मुख्य न्यायाधिपति कोर्ट में आज प्रातः 10 बजे शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधिपतिगण, अतिरिक्त महाधिवक्ता, अधिवक्तागण, रजिस्ट्री अधिकारीगण सहित पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।
- बालोद.भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आईएएस अधिकारी श्री बिरेंद्र कुमार मीणा को विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए बालोद जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 59 संजारी बालोद, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 60 डौण्डीलोहारा, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 गुण्डरदेही के लिए सामान्य पे्रक्षक नियुक्त किया गया है। सामान्य पे्रक्षक श्री बिरेंद्र कुमार मीणा के लाईजनिंग हेतु सहायक संचालक जिला कौशल प्रशिक्षण केंद्र श्री विकास देशमुख की ड्यूटी लगाई गई है।
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-दिव्यांग मतदाताओं के सुगम मतदान विषय पर होगी चर्चा
रायपुर / भारत निर्वाचन आयोग ‘‘कोई मतदाता न छूटे’’ के सिद्धांत पर कार्य करते हुए प्रत्येक वर्ग विशेषकर दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12 बजे रायपुर कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस भवन में राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि राज्य स्तरीय संगोष्ठी में दिव्यांग मतदाताओं के सुझावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान के संबंध में चर्चा होगी। दिव्यांगजन के उत्थान हेतु कार्यरत संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी में मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं हेतु उपलब्ध कराई जा रही विशेष सुविधाओं के साथ ही सुगम मतदान हेतु जिलों में किए जाने वाले नवाचारों/अनुकरणीय कार्यों के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। - रायपुर /छ्त्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान दिव्यांग, वृद्धजन और निःशक्त मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका पूर्णतः पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं हेतु पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएंगी। इसके साथ ही दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र को भू-तल में रखा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में सड़क होनी चाहिए। सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के अनुकुल शौचालय, मतदान केंद्रों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपयुक्त ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित होना चाहिए।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग हेतु एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों की नियुक्ति किए जाने हेतु एवं मतदान केन्द्रों में उनका सहयोग लिए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने वाले दिव्यांग (PwD) एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरीयता प्रदान किया जाए। मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील और जागरूक बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हें वापिस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति है। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखे जाने के भी निर्देश हैं जिसे मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जाना है। दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराया जाए। मतदान केंद्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ की स्थिति की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने हेतु साइनेज चस्पा किया जाए। दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा फॉर्म-12डी के माध्यम से विकल्प देने की स्थिति में उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रसारित सक्षम एप का प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के पूर्ण रूप से पालन हेतु जिले में निगरानी अधिकारी भी नियुक्त किए जाने के निर्देश आयोग ने दिए हैं।
- बालोद..भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान आम जनता एवं सही व्यक्तियों को असुविधा से बचाने तथा उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए निर्वाचन के दौरान जब्त की गई नकदी इत्यादि पर निर्णय लिए जाने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा द्वारा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग तथा नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण श्री सीआर टेकाम के अलावा वरिष्ठ कोषालय अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी व्यय अनुवीक्षण श्री मुकुल सिंह भारद्वाज को तीन सदस्यीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि समिति के द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़नदस्ते के द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जाँच की जाएगी। समिति के द्वारा जब्त किए गए सामग्री की शिकायत दर्ज नही की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी नही है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नकदी जब्त की गई थी को ऐसे नकदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात् रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी तथा समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी।
- मतदाताओं को प्रोत्साहित करने शासकीय हाईस्कूल मैदान भंवरमरा मेंअधिकारियों एवं ग्रामीणों के मध्य खेला गया क्रिकेट मैचबालोद जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के वनांचल के ग्राम भंवरमरा के शासकीय हाईस्कूल मैदान में बुधवार 18 अक्टूबर को आयोजित स्वीप क्रिकेट मैच में कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उल्लेखनीय है कि मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मतदाताओं एवं आम जनता को प्रोत्साहित करने हेतु बुधवार 18 अक्टूबर को ग्राम भंवरमरा के शासकीय हाईस्कूल मैदान में अधिकारियों एवं ग्रामीणों के मध्य क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मैच के दौरान ओपनर बल्लेबाज कलेक्टर श्री शर्मा ने आकर्षक शाॅट लगाकर खूब तालियाँ बटोरी। इसी तरह पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र यादव ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ.रेणुका श्रीवास्तव, एसडीएम श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी श्री विपिन जैन, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रोशनी भगत एवं अन्य अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्यां में छात्र-छात्राएं एवं आम नागरिक उपस्थित थे।
- - कुटेसर में आपराधिक रिकॉर्डधारी दो आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गएरायपुर। खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बुड़ेनी व मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम कुटेसर में कतिपय असामाजिक तत्वों ने पुलिसिया कार्यवाही के शिथिल होते ही फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है। बीते कल गुरुवार को शिकायत पर बुड़ेनी में आपराधिक रिकॉर्डधारी एक आरोपी शराब कोचिया के यहां थाना अमला द्वारा दी गई दबिश में कुछ नहीं मिला। वहीं कुटेसर में आपराधिक रिकॉर्डधारी दो आरोपी असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही कर मंदिर हसौद के कार्यपालन दंडाधिकारी के न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।ज्ञातव्य हो कि ग्राम बुड़ेनी में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा ग्रामीणों को चुनौती देते हुये खुले आम अवैध शराब बेचने व आसपास के ग्रामों के पियक्कड़ों का मजमा लगने व शिकायत पर भी कोई कोई कार्यवाही न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने महिलाओं की अगुवाई में कुछ माह पूर्व आंदोलनात्मक रूख अपनाया था । साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल तक अपनी शिकायत किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा के माध्यम से पहुंचाई थी । इसके चलते ग्राम में अवैध शराब बिक्री थम गई थी पर बीते कुछ समय से एक आपराधिक रिकॉर्डधारी ने असामाजिक तत्व ग्रामीणों को चुनौती देते हुये पुन: अवैध शराब बिक्री शुरू कर दी है जिसके चलते ग्रामीणों में पुन: आक्रोश व्याप्त हो रहा है । पुन: आंदोलनात्मक रूख अपनाने के पहले बीते कल गुरुवार को पंचायत के माध्यम से ग्रामीणों ने खरोरा थाना प्रभारी कृष्णकांत कुशवाहा को ज्ञापन सौंप अवैध शराब बिक्री रुकवाने व इस लिप्त तत्व के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने का आग्रह किया है । ग्रामीण इस ज्ञापन की प्रति किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा को पूर्ववत् सहयोग की अपेक्षा के साथ सौंप , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को भी सौंपने की तैयारी में हैं । इधर इस ज्ञापन के मिलते ही थाना प्रभारी श्री कुशवाहा के निर्देश पर दी गई पुलिसिया दबिश असफल रही।सरपंच जनक यदु ने आसन्न दशहरा व दीपावली पर्व के साथ - साथ विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने पुख्ता इंतजाम का आग्रह थाना प्रभारी से किया है । इधर मंदिरहसौद थाना क्षेत्र के ग्राम कुटेसर में भी ग्रामीणों की शिकायत पर पूर्व में असामाजिक तत्वों के खिलाफ की गई कार्यवाही का खौफ धीरे - धीरे-धीरे कम होने लगा है जिसके चलते यहां भी असामाजिक तत्व पुन: सक्रिय हो ग्राम की शांति भंग करने में लगे हैं । मंदिरहसौद थाना प्रभारी रोहित मालेकर की जानकारी में लाये जाने पर पूर्व में थाना अमला की दबिश से बच निकले आपराधिक रिकार्डधारी 2 असामाजिक तत्वों को शांति भंग की आंशका में प्रतिबंधात्मक धारा के तहत गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी । शांति भंग की आंशका में इसी ग्राम के गिरफ्तार एक अन्य आरोपी को अनुविभागीय दंडाधिकारी आरंग के अदालत से जमानत पर रिहा कर दिया गया है ।
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दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65-भिलाई नगर के मतदाता सूची की चिन्हित प्रति (पोस्टल बैलेट ईडीसी) तैयार करने के अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस कार्य के लिए अपर कलेक्टर श्री गोकुल रावटे, संयुक्त कलेक्टर श्री प्रवीण वर्मा, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर श्री गुरूदत्त पंचभाये को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 1 से 60 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि श्री हिरेन्द्र क्षत्री 9301081020 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 1 से 15 के लिए पटवारी तहसील भिलाई 3 श्री पी.सतीस 9752824466, मतदान केन्द्र क्रमांक 16 से 30 के लिए पटवारी तहसील भिलाई 3 श्री प्रणय कुमार रामटेके 7647902890, मतदान केन्द्र क्रमांक 31 से 45 के लिए पटवारी पाटन श्री चंद्रशेखर सोनी 9926145660, मतदान केन्द्र क्रमांक 46 से 60 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री धर्मेन्द्र कुमार नेताम 7987143563 को नियुक्त किया गया है।चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 61 से 121 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि श्री पवन चंद्राकर को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 61 से 75 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री लाला राम सिन्हा 9893364284, मतदान केन्द्र क्रमांक 76 से 90 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री रजीत कुमार मिश्रा 7000976096, मतदान केन्द्र क्रमांक 91 से 105 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री मुकेश कुमार सोरी 9806321789, मतदान केन्द्र क्रमांक 106 से 121 के लिए पटवारी पाटन श्री सोमेश्वर गजपाल 7415299109 को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 122 से 167 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि श्रीमती गार्गी सत्यनारायण को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 122 से 137 के लिए पटवारी अहिवारा श्रीमती सरला साहू 7869413091, मतदान केन्द्र क्रमांक 138 से 153 के लिए पटवारी अहिवारा श्री लोकेश्वर सिंह ठाकुर 7470937150, मतदान केन्द्र क्रमांक 154 से 167 के लिए पटवारी अहिवारा श्रीमती सरोज सेन 983735946 को नियुक्त किया गया है। -
टी सहदेव-महिलाओं ने माता मंकिनम्मा से अखंड सुहाग की कामना की- नवमीं को कन्याभोज एवं ज्योत जवारा विसर्जनभिलाई नगर। सेक्टर 07 स्थित माताधाम मंदिर में शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि की षष्ठी को पंडित पी साईं प्रसाद की अगुवाई में माता जी का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया और बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने अपने पति और बच्चों की दीर्घायु के लिए कुमकुम पूजा की। महिलाओं ने बड़े ही श्रद्धाभाव से पूजा की थाली में अक्षत, कलश और उसके ऊपर श्रीफल, कुमकुम और हल्दी से निर्मित भगवान गणेश की प्रतीकात्मक मूर्ति रखकर माता मंकिनम्मा से अखंड सुहाग की कामना की।हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा के अलावा मांगलिक कार्यों में भी कुमकुम विशेष महत्व रखता है। इसलिए पूजा की थाली में यह सबसे जरूरी सामग्रियों में से एक है। इसका लाल रंग प्रेम, उत्साह, उमंग, साहस और शौर्य का प्रतीक है। यह प्रसन्नता की अनुभूति कराता तो है ही, साथ ही पति-पत्नी के बीच प्रेम का संचार भी करता है। इसलिए सुहागिनें पूजा की थाली में कुमकुम रखना नहीं भूलतीं।नवमीं को कन्याभोज एवं ज्योत जवारा विसर्जनमां मंकिनम्मा जनकल्याण एवं सेवा समिति के तत्वावधान में मनाए जा रहे नवरात्रि महोत्सव में पंचमी को माता जी की गोद भराई का अनुष्ठान रखा गया था। समिति के अध्यक्ष नीलम चन्नाकेशवुलु ने बताया कि सप्तमी यानी शनिवार को सुबह माता जी की प्रतिमा का अभिषेक करने के बाद उसे विशेष रूप से अलंकृत किया जाएगा और शाम को छप्पन भोग लगाया जाएगा। अष्टमी को यज्ञ-हवन किया जाएगा। महोत्सव के अंतिम दिन दोपहर को कन्याभोज कराया जाएगा तथा शाम को ज्योत जवारा विसर्जन के साथ ही माता की विदाई की जाएगी। -
*नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों की होगी अनुमति*
*रिटर्निंग अफसरों ने सीखीं नाम निर्देशन की बारिकियां, मिला प्रशिक्षण*
रायपुर / रायपुर जिले में विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए सातों विधानसभाओं की नाम निर्देशन प्रक्रियां 21 अक्टूबर शनिवार से शुरू हो जाएगी। आज रेडक्रास सभाकक्ष में नाम निर्देशन संबंधी, प्रशिक्षण में सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को जरूरी प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने सभी अधिकारियों को नाम निर्देशन के लिए जरूरी सारी व्यवस्थांए 20 तारीख तक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार दूसरी चरण में रायपुर जिले की सात विधानसभाओं में 21 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। सार्वजनिक अवकाशों वाले दिनो और माह के चौथे शनिवार को नाम निर्देशन कार्य नही होगा। इस हिसाब से 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को छुट्टी के दिनों में नाम निर्देशन की कार्रवाई नही होगी। जिले में नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन हेतु प्रारुप-2 ख तथा प्रारुप 26 शपथ पत्र प्रदान किया जाना है।
रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण में मास्टर टेªनर ने बताया कि नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को अनुमति होगी एवं अभ्यर्थी समेत केवल 5 व्यक्ति को आने की अनुमति मिलेगी। सर्वप्रथम अभ्यर्थी नाम निर्देशन की निक्षेप राशि जमा कर रसीद प्राप्त करेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी अगर निक्षेप राशि में छूट चाहते है तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ का जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। नाम निर्देशन पत्र पर तत्काल क्रम संख्या, दिनांक व समय लिखें और आरओ, एआरओ विधानसभा संख्या तथा विधानसभा का नाम लिखकर हस्ताक्षर करेंगे। एक अभ्यर्थी अधिकतम दो विधानसभा क्षेत्रों में नाम निर्देशन कर सकेगा।
मास्टर ट्रेनर ने बताया कि अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ स्वयं की 2’2.5 से.मी. आकार की नवीनतम टिकट साइज फोटो जमा करनी होगी, चेहरा स्पष्ट एवं सामने का व्यू हो तथा गहरे रंग का चश्मा न हो। ब्लेक एण्ड व्हाईट या कलर, आंखे खुली, चेहरे पर सामान्य भाव, बैकग्राउण्ड सफेद तथा ऑफ व्हाइट, सामान्य कपड़ों में होना चाहिए। फोटो की दूसरी तरफ अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए, यह फोटो बैलेट यूनिट में प्रयुक्त होगी। साथ ही निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र भरेगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को नाम निर्देशन के कम से कम एक दिन पूर्व नया बैंक खाता खोलना होगा एवं पासबुक के प्रथम पेज की छायाप्रति संलग्न करनी होगी तथा उसका नंबर नाम निर्देशन भरते समय देना होगा। प्रशिक्षण में संवीक्षा, नाम वापसी एव ंप्रतीक आबंटन की बारे में भी जानकारी दी गई। 31 अक्टूबर 2023 को अभ्यर्थियों को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। साथ ही संवीक्षा प्रक्रिया की पूरी विडियोग्राफी भी की जाएगी।
रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण में बताया गया कि 02 नवंबर को अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते है। नाम वापस लेने के प्रत्येक सूचना आरओ को अभ्यर्थी या उसके प्रस्ताव या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावक निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में रुप में प्राधिकृत करना होगा, अन्यथा नाम वापसी मान्य नहीं होगी। नाम वापसी के लिए निर्धारित प्रारुप-5 है। प्रशिक्षण मे रिटर्निंग अधिकारियों को नाम निर्देशन दस्तावेजीकरण सहित निर्वाचन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अधिकारियों को दी गई।
- दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65-भिलाई नगर के मतदाता सूची की चिन्हित प्रति (पोस्टल बैलेट ईडीसी) तैयार करने के अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस कार्य के लिए अपर कलेक्टर श्री गोकुल रावटे, संयुक्त कलेक्टर श्री प्रवीण वर्मा, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर श्री गुरूदत्त पंचभाये को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 1 से 60 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि श्री हिरेन्द्र क्षत्री 9301081020 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 1 से 15 के लिए पटवारी तहसील भिलाई 3 श्री पी.सतीस 9752824466, मतदान केन्द्र क्रमांक 16 से 30 के लिए पटवारी तहसील भिलाई 3 श्री प्रणय कुमार रामटेके 7647902890, मतदान केन्द्र क्रमांक 31 से 45 के लिए पटवारी पाटन श्री चंद्रशेखर सोनी 9926145660, मतदान केन्द्र क्रमांक 46 से 60 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री धर्मेन्द्र कुमार नेताम 7987143563 को नियुक्त किया गया है।चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 61 से 121 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि श्री पवन चंद्राकर को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 61 से 75 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री लाला राम सिन्हा 9893364284, मतदान केन्द्र क्रमांक 76 से 90 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री रजीत कुमार मिश्रा 7000976096, मतदान केन्द्र क्रमांक 91 से 105 के लिए पटवारी भिलाई 3 श्री मुकेश कुमार सोरी 9806321789, मतदान केन्द्र क्रमांक 106 से 121 के लिए पटवारी पाटन श्री सोमेश्वर गजपाल 7415299109 को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 122 से 167 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित भूमि श्रीमती गार्गी सत्यनारायण को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 122 से 137 के लिए पटवारी अहिवारा श्रीमती सरला साहू 7869413091, मतदान केन्द्र क्रमांक 138 से 153 के लिए पटवारी अहिवारा श्री लोकेश्वर सिंह ठाकुर 7470937150, मतदान केन्द्र क्रमांक 154 से 167 के लिए पटवारी अहिवारा श्रीमती सरोज सेन 983735946 को नियुक्त किया गया है।
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बिलासपुर/विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रार्थना भवन में सेक्टर अधिकारियों, उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल के लिए आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण शामिल हुए। उन्होंने प्रशिक्षण में कहा कि सेक्टर अधिकारी निर्वाचन की महत्वपूर्ण कड़ी है। सेक्टर ऑफिसर की हैसियत सेक्टर मजिस्ट्रेट की तरह होती है। कलेक्टर ने प्रशिक्षण में मौजूद लोगों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता से करने कहा। कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना हमारा उद्देश्य है। चुनाव संबंधी हर प्रकार के कामकाज के लिए चुनाव आयोग के निर्देश बहुत ही स्पष्ट एवं पारदर्शी है। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़कर आत्मसात कर लें। जिले में विधानसभा चुनाव के लिए 153 सेक्टर अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशिक्षण में नगर निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत भी मौजूद थे।
कलेक्टर ने प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों की क्लास भी ली। प्रशिक्षण से संबंधित सवाल पूछे और उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। कलेक्टर ने बताया कि मतदान पूर्व दिवस की तैयारी में मतदान दलों को सामग्री सहित मतदान केंद्रों में सुरक्षित पहुंचाना, किसी भी प्रकार की शंका होने पर समाधान करना तथा कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करने का दायित्व सेक्टर अधिकारी का है। सेक्टर ऑफिसर अपने पास रिजर्व मतदान सामग्री एवं कार्मिक रखेंगे, जिससे आवश्यकता वाले केंद्रों में पूर्ति की जा सके। सेक्टर अधिकारी कंट्रोल रूम को हर दो-दो घंटे में वोटिंग पर्सेंटेज की जानकारी देंगे। उन्होंने एफएसटी एवं एसएसटी टीम को भी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी सजगता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपको पूरी शक्तियां दी गई है। हर एक चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की जंाच पूरी सतर्कता एवं मुस्तैदी से करें। उन्होंने कहा कि दोनों टीम आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करें। कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर एवं किसी भी माध्यम से सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहंुचे। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर श्री एमटी आलम द्वारा इलेक्शन मैनेजमेंट, लॉ एंड आर्डर, ईव्हीएम की फंक्शनिंग एवं चुनाव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। सेक्टर अधिकारियों से कहा गया कि वे सभी घटकों जैसे मतदान अधिकारी, नजदीकी पुलिस थाना, कंट्रोल रूम, रिटर्निंग ऑफिसर, बीएलओ इत्यादि का मोबाईल नंबर नोट करके रखें। सेक्टर ऑफिसर के वाहन में लगे जीपीएस के माध्यम से उनके वाहन की निगरानी रखी जाएगी। -
*शत प्रतिशत मतदान करने दिया जा रहा है संदेश*
बिलासपुर/जिले में मतदाता जागरूकता के लिए शहर से लेकर गांव तक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नागरिक बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण तथा स्वीप के नोडल अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में स्वीप के तहत शहरों से लेकर गांवों तक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत पोस्टकार्ड, रंगोली, पेंटिग, पोस्टर सहित अन्य कार्यक्रम कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में एकीकृत बाल विकास परियोजना तखतपुर अंतर्गत तखतपुर, बेलपान, विजयपुर, पाली, खपरी, बीजा एवं गिरधौना परिक्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में एवं पंचायत स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत इन क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। आकर्षक रंगोली, मेहंदी और मानव श्रृंखला बनाकर क्षेत्रवासियों को मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के तहत ग्रामवासियों ने शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ भी ली। -
*सड़क में उतरकर स्वयं कई वाहनों की जांच की*
बिलासपुर/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण एवं एसपी श्री संतोष कुमार सिंह ने रात में दौरा कर विधानसभा चुनाव के लिए कोनी और सकरी में बनाये गये जांच नाके में तैनात एसएसटी दल के कामकाज का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क पर उतरकर स्वयं आधा दर्जन वाहनों की जांच की। मंगला चौक एवं तिफरा चौक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विशेषकर अन्य जिलों के पासिंग वाहनों की सघन जांच करने कहा। जांच के दौरान आवागमन बाधित नहीं न हो इसके लिए वाहनों को किनारे खड़ी करके जांच करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत भी उनके साथ में मौजूद थे। उन्होंने संधारित पंजी की जांच की। जांच किए जा रहे सभी वाहनों का रिकार्ड दर्ज करने को कहा। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में 19 स्थैतिक निगरानी दल और 19 फ्लाइंग स्क्वाड टीम तैनात हैं। चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए कैश, शराब, अन्य सामग्री की जब्ती इन टीमों द्वारा की जा रही है। कलेक्टर-एसपी रायपुर रोड स्थित भोजपुरी टोल नाके भी पहुंचे। कलेक्टर ने एसएसटी टीमों में और मैनपावर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोटवारों की भी ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। -
बिलासपुर/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं पुलिस की संयुक्त बैठक लेकर नामांकन तैयारियों की प्रगति एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जिला कार्यालय की विभिन्न कक्षों में इन सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के लिए 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने नामांकन के दौरान जिला कार्यालय सहित शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत, जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवकुमार बनर्जी सहित सभी आरओ एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बैठक में एसएसटी एवं एफएसटी टीम की अब तक की कायर्वाही की जानकारी लेकर उन्हें मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री शरण ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन की संपूर्ण तैयारी कर सभी आरओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार सहित कुल पांच लोग नामांकन के लिए आरओ कक्ष में जा सकते हैं। एक उम्मीदवार अधिकतम चार सेट नामांकन दाखिल कर सकता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10 हजार रूपये जमानत राशि और आरक्षित वर्म के उम्मीदवार को इसका आधा अर्थात 5 हजार रूपये जमानत लगेगा। नामांकन के कम से कम एक दिन पहले संभावित प्रत्याशी को बैंक में अलग खाता खोलवाना होगा। इसी बैंक खाते के जरिए प्रत्याशी को अपना संपूर्ण चुनाव खर्चा करना होगा। उम्मीदवारों के आरओ कक्ष तक सुरक्षित तरीके से पहुंचने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया की इस दौरान वीडियोग्राफी कराई जायेगी। उन्होंने पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर रैली सभा की अनुमति देने के निर्देश दिए। अनुमति प्रदान करने के लिए राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी के बीच भेद-भाव नहीं किया जायेगा। कलेक्टर ने बताया कि व्यय प्रेक्षक नामांकन की शुरूआत में आएंगे। वे इस दौरान प्रत्याशियों के व्यय अनुवीक्षण की जांच करेंगे। इस साल चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि एसएसटी एवं एफएसटी टीम द्वारा सामान्य लोगों को परेशान नहीं किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 50 हजार तक राशि परिवहन कर सकता है। उन्होंने एसएसटी टीम के प्रभारी को मजिस्ट्रेट का अधिकारी सौंपा गया है ताकि त्वरित कार्रवाही हो सके। -
दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पुलिस अधिक्षक जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शातिर गुण्डा बदमाश घनश्याम उर्फ पप्पू साहू पिता पचकौड़ के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के वैधानिक प्रवाधानों के अंतर्गत 3 माह की कालावधि के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध किए जाने हेतु 18 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घनश्याम उर्फ पप्पू साहू पिता पचकौड़ उम्र-35 वर्ष निवासी बजरंग नगर, कंडरापारा दुर्ग थाना दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग सिटी कोतवाली दुर्ग थाना क्षेत्र का शातिर गुण्डा-बद्माश है, जो वर्ष 2013 से लगातार अपराध घटित कर रहा है। पुलिस थाना में 9 अपराध दर्ज है। पप्पु साहू के आपराधिक गतिविधियों से जन साधारण को आतंकित, भयभीत एवं अशांति पूर्ण जीवन निर्वहन करने तथा लोगों में इतना भय एवं आतंक फैला दिया है जिसके कारण लोग उसके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने एवं साक्ष्य देने से डरने लगे हैं। आदतन गुण्डा-गर्दी, मारपीट, चाकूबाजी, दादागिरी एवं चोरी जैसे अपराध घटित करने के कारण पप्पु साहू पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् कार्यवाही भी की गई है। इसके बाद भी इसके आदतों में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। गंभीर वारदात करने के बाद भी कुछ दिन जेल में रहकर छूट जाता है। जेल से बाहर आते ही पुनः अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है। इनके कृत्यों से सार्वजनिक जीवन तथा लोक व्यवस्था प्रभावित हुई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने लोगों को भय मुक्त तथा शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह करने के लिए अन्य कोई विकल्प न पाते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पप्पु साहू के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की वैधानिक प्रवाधानों के तहत् 3 माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध किए जाने आदेश पारित किया है।
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दुर्ग /कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी गई अधिकारिता के अनुसार जामुल सीमेंट वर्क्स जिला दुर्ग की संपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिसिद्ध रहेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के लिए रहेगा। आदेश में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
एसीसी लिमिटेट जामुल वर्क्स के संरक्षित स्थान में *संयंत्र क्षेत्र-* नगर पालिका जामुल के तहत लेवर केंप एरिया सिमाएं, पूर्व में- राजीव नगर से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, पश्चिम में - राजीव नगर से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, पश्चिम में- लेवर कैंप से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, शेष कालोनी से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, दक्षिण में - घासीदास नगर से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल। *खदान क्षेत्र-* नगर पालिका जामुल के सीमा क्षेत्र में सीमाएं, पूर्व में- जामुल गांव से लगा हुआ बाउंड्रीवाल, पश्चिम में - ढौर गांव से लगा क्षेत्र। *एसीसी कालोनी-* नगर पालिका जामुल के सीमा क्षेत्र में सिमाएं, पूर्व में- शिवपुरी गांव से लगा हुआ बाउंड्रीवाल, पश्चिम में- लेवर कैंप से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल, दक्षिण में - राजीव नगर से लगा हुआ गेट तथा बाउंड्रीवाल। *पथरिया खदान क्षेत्र-* नगर पालिका अहिवारा से लगा हुआ क्षेत्र, पथरिया गांव से लगा हुआ गेट एवं खदान क्षेत्र। *नंदिनी खुदिनी खदान क्षेत्र-* नगर पालिका अहिवारा से लगा हुआ क्षेत्र नंदिनी खुंदिनी तथा मेडे़सरा गांव से लगा हुआ गेट तथा खदान क्षेत्र शामिल है। -
ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण*
दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान दल क्रमांक 1 को बी.आई.टी. कालेज में प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनरों ने अधिकारियों को निर्वाचन कार्य के दौरान उनके दायित्वों, तकनीकी जानकारी के साथ बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों को ई.व्ही.एम. से मतदान कराने की विधिवत् प्रक्रिया, मशीन के सिलिंग करने, वोटिंग करने एवं वोटिंग के पश्चात् मशीन के सिलिंग के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताई जा रही सभी निर्देशों और बारीकियों को भली-भांति समझ कर प्रयोग के तौर पर मशीन का संचालन, वोटिंग करने के तरीके से रू-ब-रू होने कहा गया है।
जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, वैशाली नगर, भिलाई नगर, पाटन और अहिवारा के लिए नियुक्त मतदान दल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण के दौरान बैलेट यूनिट को वीवीपैट से कनेक्ट और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करने की प्रक्रिया बतायी गई है। साथ ही वीवीपैट के पेपर रोल, कंपाटमेंट, बैलेट स्लीप कंपाटमेंट, पावर पैक कंपाटमेंट और कन्टेनर कंपाटमेंट के संबंध में अवगत कराया गया। मॉकपोेल शुरू करने के पहले पावर स्वीच ऑन करना और मॉकपोल के बाद पावर स्वीच ऑफ करने के साथ ही निर्धारित समय पर मॉकपोल की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक पूर्ण करने की सलाह दिए। इस दौरान मशीन सिंलिंग, अड्रेस ट्रैक, एजेंट का हस्ताक्षर, पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र के साथ निर्वाचन कार्य में बरती जाने वाली सावधानियों से भी अवगत कराया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनरों द्वारा ई.व्ही.एम.-वीवीपैट के संबंध में अधिकारी-कर्मचारियों की शंकाओं का भी समाधान किया गया।
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दुर्ग/ भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, न केवल स्थायी रूप से होता है, विभिन्न वाहनों जैसे जीप, कार, ट्रक, टेम्पो तिपहिया स्कूटर सायकल रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़कों एवं उपगलियों पर चलते हैं तथा गांव बस्तियों मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज लाउड स्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाउड स्पीकरों पर अप्रतिबंधित रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहे वह किसी चिकित्सालय संस्थान में हो या घर में हो बहुत परेशानी होती है।
विषम समय में विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों अविवेकपूर्ण ऊंचे स्वरों पर अवैधानिक प्रयोग से जनमानस की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही समक्ष अधिकारी की अनुमति पश्चात किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जाएंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधत किया जाता है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए श्री आशीष देवांगन, आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है। इस हेतु जिला कार्यालय दुर्ग के कक्ष क्रमांक 28 में निर्धारित समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इनके लिंक अधिकारी श्री दीपक निकुंज, संयुक्त कलेक्टर दुर्ग होंगे। उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अतिआवश्यक है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन न हो, यह भी अनुमति प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेंगे।
इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्य तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय छात्रावास, नगर पालिक परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति दिनांक तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गई है। -
दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66-वैशाली नगर के मतदाता सूची की चिन्हित प्रति (पोस्टल बैलेट ईडीसी) तैयार करने के अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस कार्य के लिए नायब तहससीलदार दुर्ग श्री चंद्रशेखर चंद्राकर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 1 से 60 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक नजूल श्रीमती निधि वर्मा 9691057974 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान केन्द्र क्रमांक 1 से 15 के लिए पटवारी तह.पाटन श्री राज कुमार पाटिल 9685184576, मतदान केन्द्र क्रमांक 16 से 30 के लिए पटवारी तहसील पाटन श्री कृष्ण कुमार सिन्हा 9926150147, मतदान केन्द्र क्रमांक 31 से 45 के लिए पटवारी तहसील पाटन श्री चंद्रकांत साव 9827438042, मतदान केन्द्र क्रमांक 46 से 60 के लिए पटवारी तहसील पाटन श्री बिरेन्द्र जंघेल को नियुक्त किया गया है। चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 61 से 120 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक नजूल श्रीमती संजू देवी 9479123919 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 61 से 75 के लिए पटवारी पाटन श्री जयेन्द्र कुमार साहू 8602648689, मतदान केन्द्र क्रमांक 76 से 90 के लिए पटवारी पाटन श्री विनय कुमार शर्मा 7869032006, मतदान केन्द्र क्रमांक 91 से 105 के लिए पटवारी श्री रोमनाथ निर्मल 7587144274, मतदान केन्द्र क्रमांक 106 से 120 के लिए पटवारी तहसील पाटन श्री केशव लाल साहू 8827965894 को नियुक्त किया गया है। चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 121 से 178 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक परिवर्तित श्री अरूण वर्मा 9993302998 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 121 से 133 के लिए पटवारी पाटन श्री पिंकेश जायसवाल 9479058422, मतदान केन्द्र क्रमांक 134 से 147 के लिए पटवारी तहसील पाटन श्री विजय कुमार सोनी 9424123070, मतदान केन्द्र क्रमांक 148 से 162 के लिए पटवारी श्री अमन श्रीवास्तर 7000098327 मतदान केन्द्र क्रमांक 163 से 178 के लिए पटवारी श्री टीकमचंद सोनी 9425557981 को नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 179 से 242 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक जामगॉव आर श्री व्यास नारायण पावरिया 7415779732 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 179 से 194 के लिए पटवारी पाटन श्री नरेंद्र कुमार 7024308460, मतदान केन्द्र क्रमांक 195 से 210 के लिए पटवारी पाटन श्री नीतिन कुमार मोटघरे 9479287203, मतदान केन्द्र क्रमांक 211 से 226 के लिए पटवारी श्री चंद्रिका प्रसाद साहू 7981795490, मतदान केन्द्र क्रमांक 227 से 242 के लिए पटवारी श्री जयकरण लाल सोनी 9406010843 को नियुक्त किया गया है। -
दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पूर्व जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नोडल व सहायक नोडल एवं अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र 63 दुर्ग ग्रामीण व 67 अहिवारा में सामग्री वितरण केन्द्र शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली श्री आशीष देवांगन, विधानसभा क्षेत्र 62 पाटन, 64 दुर्ग शहर, 68 साजा (आंशिक) एवं 69 बेमेतरा (आंशिक) में सामग्री वितरण केन्द्र मानस भवन दुर्ग हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग श्री लोकेश चन्द्राकर एवं विधानसभा क्षेत्र 65 भिलाई नगर, 66 वैशाली नगर में सामग्री वितरण केन्द्र शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वाशासी महाविद्यालय (साईंस कॉलेज दुर्ग) हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग श्री अजय त्रिपाठी नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है। कैफियत आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग तीनो वितरण केन्द्र के संपूर्ण कार्य के नोडल अधिकारी रहेंगे ।
विधानसभा क्षेत्र 62- पाटन, 63 दुर्ग ग्रामीण, 64 दुर्ग शहर, 65 भिलाई नगर, 66 वैशाली नगर, 67 अहिवारा, 68 साजा (आंशिक), 69 बेमेतरा (आंशिक) में सामग्री वापसी केन्द्र श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय जुनवानी भिलाई के लिए नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग व्यस्था श्री अश्वनी देवांगन, सहायक नोडल आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली श्री आशीष देवांगन, आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग श्री लोकेश चन्द्राकर एवं आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा श्री अजय त्रिपाठी को नियुक्त किया है। सामग्री वितरण एवं वापसी तथा मतगणना स्थल पर सीसी टीवी एवं कैमरा तथा वीडियोग्राफी व्यवस्था हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा श्री अजय त्रिपाठी, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग, कार्यपालन अभियंता लोकनिर्माण विभाग (वि.या.) दुर्ग, लोकनिर्माण विभाग दुर्ग एसडीओ, लोकनिर्माण विभाग (वि. एवं या.)दुर्ग एसडीओ, उपसंचालक जनसंपर्क विभाग दुर्ग एवं कैमरामेन जनसंपर्क विभाग दुर्ग नियुक्त किया गया है। -
दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों का आगमन हो रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के विधानसभा क्षेत्र 65 भिलाई नगर, 66 वैशाली नगर एवं 67 अहिवारा हेतु तारीक माबूद, (आई.आर.एस.) को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। इनका मो.न. 9005988888 है। इसी प्रकार वि.स. क्षेत्र 62 पाटन, 63 दुर्ग ग्रामीण एवं 64 दुर्ग शहर हेतु श्री सुकुमार सरकार, (आई.आर.एस.) को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। इनका मो.न. 9830483940 है।
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दुर्ग/ रात्रि गस्त के दौरान आबकारी विभाग के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को कुरूद (ढौर) मार्ग भिलाई में अवैध शराब के परिवहन/विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल 15 पेटी 2 कैरेट व एक बोरी में भरा अंग्रेजी शराब चीप रेंज गोवा व्हिस्की मध्यप्रदेश निर्मित कुल 1000 पाव, जिसकी कुल मात्रा 180 बल्क लीटर जप्त किया गया, जिसका कुल बाजार मूल्य 1 लाख 20 हजार रूपए है। सहायक आयुक्त आबकारी ने जानकारी दी कि उक्त प्रकरण में संध्या गस्त के दौरान कुरूद (ढौर) मार्ग में अवैध मदिरा परिवहन की सूचना पर दो संदिग्ध लोगों को देख कर पीछा किया गया। जो आबकारी अमले को आता देख भागने लगे तथा अंधेरे का लाभ उठा कर भागने में सफल हो गए। मौके पर आस-पास की जांच करने पर कुल 1 हजार नग गोवा व्हिस्की (सेल इन मध्य प्रदेश ऑनली) बाजार मूल्य 1 लाख 20 हजार जप्त किया गया। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर सहायक जिला आबकारी अधिकारी अशोक अग्रवाल के द्वारा विवेचना में लिया गया है। इस प्रकरण मे सहायक जिला अधिकारी पंकज कुजूर आबकारी उप निरीक्षक भुनेश्वर सिंह सेंगर एवम हरीश पटेल आबकारी मुख्य आरक्षक संतोष दुबे, भोजराम रत्नाकर वहां चालक दीपक राजू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आम विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू 09 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के कुल 34 प्रकरण पंजीबद्ध कर कुल 661.44 लीटर अवैध शराब, 15825 किलोग्राम महुआ शराब बनाने हेतु प्रयुक्त महुआ लाहन तथा 02 वाहन जप्त किया गया है। उक्त जप्त सामग्री का कुल बाजार मूल्य 11 लाख 17 हजार 984 रूपये है। जिले में शराब एवं मादक पदार्थाे के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने बाबत् टेलीफोन नंबर 0788-2325836 जारी किया गया है। उक्त नम्बर कोई भी आम नागरिक 24 घंटे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायताकर्ता के नाम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाकर, प्राप्त शिकायतों पर आबकारी विभाग द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा रहा है। इसके अलावा आबकारी विभाग के टोल फ्री शिकायत नंबर 14405 पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।





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