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- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया में पार्टी का पक्ष रखन के लिए पार्टी प्रवक्ताओं की टीम का विस्तार करते हुए 21 नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है।देखें पूरी सूची-

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रायपुर । ग्रामीण व्यवस्था चरमराने की वजह से मु_ी भर विध्नसंतोषी तत्वों द्वारा ग्रामीणों को चुनौती देते हुये सरेआम असामाजिक गतिविधियां चला माहौल खराब करने से आक्रोशित खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम खौली के युवाओं ने ग्रामीणों को एकजुट करने का प्रयास शुरु कर दिया है।युवाओं के घर - घर जाकर ग्रामवासियों से आपसी मतभेद भूल ग्रामहित में एकजुट होने के मनुहार को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है जिसके चलते वे आसन्न 13 अक्टूबर को ग्रामवासियों की एक बैठक आहूत कर सामूहिक आशीर्वाद लेने की तैयारी में हैं।इधर खौली में व्याप्त अघोषित शराब बिक्री के माहौल की वजह से आसपास के ग्रामों का माहौल दूषित होने की शिकायत पर किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने थाना प्रभारी के के. के. कुशवाहा से प्रत्यक्ष मुलाकात न हो पाने की वजह से व्हाट्स ऐप के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर ठोस प्रभावी कार्यवाही का आग्रह किया है ।ज्ञातव्य हो कि कुछ समय पूर्व तक अपनी कसी हुई ग्रामीण व्यवस्था के लिये मशहूर ग्राम खौली की व्यवस्था आपसी खींचतान की वजह से चरमरा गई है जिसकी फायदा ग्राम के विध्नसंतोषी तत्व असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होकर उठा रहे हैं । ग्रामीण सूत्रों के अनुसार मुट्ठी भर इन तत्वों ने न केवल ग्राम में अघोषित भट्ठी का माहौल बना रखा है वरन् एक ने तो शराब के साथ साथ गांजा बेचना भी शुरू कर दिया है। नहर पार व उसके नीचे , अंबेडकर चौक , तालाब के पास, खौली से चंदखुरी फार्म मुख्य सडक़ मार्ग पर खौली के पेट्रोल पंप के पास इनका अड्डा रहता है , इसके अलावा ये तत्व मोबाइल संपर्क से भी पियक्कड़ों को शराब उपलब्ध कराते हैं । अवैध शराब बिक्री पर काफी हद तक अंकुश लगा चुके आसपास के ग्रामों के पियक्कड़ों का भी मजमा यहां लगता है । इसकी वजह से ग्राम का माहौल काफी दूषित रहता है और सभ्य नागरिकों , महिलाओं व नौनिहालों का राह चलना भी दूभर हो चला है।दिनों-दिन ग्राम के बिगड़ते माहौल व बड़े बुजुर्गो की उदासीनता से आक्रोशित ग्राम के युवाओं ने एकजुट हो इसके खिलाफ शंखनाद करने का निर्णय लिया। युवा ग्राम में घर- घर जा बड़े बुजुर्गो से आशीर्वाद लेने के साथ साथ ग्रामहित में बीती बातों को भुलाकर एकजुट होने का भी आग्रह कर रहे हैं । उनके इस अभियान को व्यापक समर्थन भी मिल रहा है । युवा तेजस्वी चंद्राकर, चंद्र शेखर सेन , पुलकित चंद्राकर , सिद्धार्थ पाटकर , ऋषभ चंद्राकर, विवेक चंद्राकर , नीतीश चंद्राकर , कौशल सेन , ऋषभ यादव, डेमन चंद्राकर , दीपक साहू , टीकम चंद्राकर , कैलाश दीवान , गोलू , भारती , सागर धीवर , सन्नी , दिव्यकांत , लक्की , लुभाष , अंशु , नीरज , हर्ष , गौरव , गजेन्द्र , अथर्व व कृष्णकांत साहू आदि इस संपर्क अभियान मे महती भूमिका निभा रहे हैं । अब वे लोगों को मिल रहे समर्थन के चलते बैठक बुलाने की तैयारी में जुटे हैं । इधर खौली में चल रही अवैध शराब बिक्र ी की वजह से अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगा चुके आसपास के खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बुडेनी , सोनभट्ठा व मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम कठिया , अमेरी , सकरी , टेकारी आदि का माहौल खराब होने की शिकायत पर श्री शर्मा ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप इस पर रोक लगाने पुख्ता व्यवस्था का आग्रह किया है । - -कलेक्टर-एसपी ने ली बैंकर्स की बैठकबिलासपुर, /कलेक्टर श्री संजीव झा एवं एसपी श्री संतोष सिंह ने मंथन सभाकक्ष में बैंक प्रबंधकों की बैठक लेकर उन्हें चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बैंक खातों में बड़ी राशि के लेनदेन एवं अंतरण पर कड़ी नजर रखें और तत्काल इसकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को दें। कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में बैंक प्रबंधन की बड़ी भूमिका है। अपनी भूमिका को जिम्मेदारी के साथ निभाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन भरने के पूर्व बैंक में नया खाता खुलवाना होगा। हो सकता है उनके पास कम समय हो। बैंक प्रबंधन प्राथमिकता से उनका खाता खोलें। एसपी श्री संतोष सिंह ने कहा कि अवैध तरीके से नगद परिवहन के लिए निगरानी दल तैनात की गई है। यदि नगद जब्त करते हैं और इसकी पुष्टि बैंक से कराना चाहते हैं तो तत्काल एवं संवेदनशीलता के साथ जवाब दें ताकि कार्रवाई में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था भी दुरूस्त रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महेश शर्मा सहित तमाम बैंक प्रबंधक उपस्थित थे।
- -जिला स्वीप कोर समिति की बैठकबिलासपुर /जिला स्वीप कोर समिति की बैठक स्वीप के नोडल अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अग्रवाल ने ली। उन्होंने विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कलेण्डर निर्धारित कर वृहद स्तर पर आयोजित करने के निर्देश समिति के सदस्यों को दिए।जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सीईओ श्री अग्रवाल ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। श्री अग्रवाल ने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ‘‘स्वीप’’ का लोकतंत्र में विशेष महत्व है। उन्होंने स्वीप कलैण्डर के अनुसार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करने कहा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार करें। श्री अग्रवाल ने स्कूलों और कॉलेज में नारा लेखन, रंगोली, वाद-विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से स्वीप की गतिविधियां करने कहा। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष सेल्फी बूथ बनाने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रत्येक विधानसभा में स्वीप का कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजित करने कहा। खाद्य विभाग को सभी पेट्रोल पंप पर सेल्फी बूथ बनाने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग को सिनेमा हॉल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का वीडयो क्लिप चलवाने के निर्देश दिए। सीएमएचओ को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित संजीवनी एवं महतारी एक्सप्रेस वाहनों में स्वीप के बैनर लगाने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूली बच्चों के बीच स्वीप को लेकर वृहद स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए। आदिवासी विकास विभाग को सभी छात्रावासों में स्वीप के कार्यक्रम आयोजित करने कहा। इसके अलावा होर्डिंग्स, डिस्पले बोर्ड, साईकिल रैली, नुक्कड़ नाटक और प्रभात फेरी में भी स्वीप गतिविधियां का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें। बैठक में स्वीप कोर समिति के सदस्य मौजूद थे।
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पूरी सतर्कता, निष्पक्षता और मुस्तैदी से निगरानी के दिए निर्देश
बिलासपुर /उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी टीम को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव कुमार झा और पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने निर्देश है कि टीम पूरी सर्तकता, निष्पक्षता और मुस्तैदी से निगरानी करें। उन्होंने कहा कि उड़नदस्ता निगरानी टीम (एफएसटी) और स्थैतिक निगरानी टीम (एसएसटी) के सदस्य आपसी सांमजस्य से काम करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने टीम के सदस्यों को सख्त निर्देश दिए है कि कोई भी शिकायत प्राप्त होने एवं किसी माध्यम से सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहंुचे और शिकायत की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कोई भी शिकायत मिलने पर 100 मिनट में उसका अनुपालन करना है। उन्होंने कहा कि सभी सीविजिल ऐप डाउनलोड करें।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसएसटी टीम के सदस्यों को भी निर्देश देते हुए कहा कि सभी पूरी निष्पक्षता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों एवं पुलिस की टीम में समन्वय होना चाहिए। एसएसटी की टीम नाकों पर बाहर से आने-जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखें। वहां से गुजरने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों की सघन जांच करेगा और इस बात का विशेष ध्यान रखे कि आमजन के साथ सहजता से व्यवहार करें। अनावश्यक लोगों को परेशान न करें। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत, एडीएम श्री आरए कुरूवंशी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महेश शर्मा सहित अधिकारी उपस्थित थे। -
रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के पौध रोग विभाग द्वारा अखिल भारतीय समन्वित मशरूम अनुसंधान परियोजना अन्तर्गत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं प्रगति कालेज, चौबे कालोनी, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 09 से 11 अक्टूबर, 2023 तक तीन दिवसीय मशरूम एवं स्पान उत्पादन पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें प्रगति कालेज के 25 विद्यार्थीं शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्रों में प्रतिभागियों को मुख्य रूप से मशरूम बीज (स्पान) बनाने की तकनीक के विभिन्न चरणों का प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य में व्यावसायिक रूप से उगाय जाने वाले मशरूमों जैसे-आयस्टर, पैरा तथा दूधिया मशरूमों की उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन तथा मशरूम के प्रसंस्कृत उत्पादों का जीवन्त प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात् प्रतिभागियों ने ‘स्वयं से करके देखों‘ पद्धति से मशरूम बीज, मशरूम उत्पादन, मशरूम प्रसंस्करण को पूरी तन्मयता से सीखा तथा मशरूम वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण सत्रों के दौरान अपनी जिज्ञासाओं को चर्चा कर संतुष्ट हुए। प्रशिक्षण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रगति कालेज की प्राचार्या, श्रीमती सौम्या नैयर उपस्थित थी। कार्यक्रम के अन्त में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। तीन दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन डॉ. एच. के. सिंग, मशरूम वैज्ञानिक तथा मार्गदर्शन पौध रोग विभाग के अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किया गया।
- - चुनाव के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करें : डॉ भूरेरायपुर 11 अक्टूबर 2023/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज विधानसभा निर्वाचन के परिपेक्ष्य में विभिन्न आबकारी केन्द्रों का निरीक्षण किया, जिसमें देशी मदिरा भंडागार गुढ़ियारी तथा विदशी मदिरा गोदाम शामिल थे। कलेक्टर डॉ भुरे ने गोदाम में जाकर मदिरा के भंडारण स्थिति सुरक्षा आदि का निरीक्षण किया, साथ ही सीसीटीव्ही कैमरों और उनकी बैकअप क्षमता की जानकारी ली। उन्होंने दोनो गोदाम के प्रभारियों को कहा कि पूरे निर्वाचन के दौरान सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करें, किसी भी प्रकार की गडबड़ी न होने पाए और रिकार्ड पंजी को हमेशा अद्यतन रखें। यह ध्यान रखें कि राजनैतिक दलों के प्रत्याशी से जुडे़ कोई भी व्यक्ति परिसर में प्रवेश न करें न किसी प्रकार की हस्तक्षेप करें। गडबड़ी पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर डॉ भुरे ने सिलतरा स्थित सर्वेश्वरी बॉटलिंग एंड बेवरेस प्राईवेट लिमिटेड और कॉन्टीनेन्टल डिस्टिलरीज प्राईवेट लिमिटेड में बाटलिंग यूनिट, भराई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पंजी अद्यतन संधारित करते रहें, सीसीटीव्ही कैमरें 24 घंटे सुचारू रूप से संचालित हो एवं इंटरनेट व्यवस्था बने रहे और विद्युत बाधित होने की स्थिति में कैमरें चालू रखने का इंतजाम करें। साथ ही हमेशा जीपीएस युक्त वाहनों में ही आपूर्ति करें। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, आबकारी विभाग की उपायुक्त श्रीमती मंजूश्री कसेर, एसडीएम श्री प्रकाश टंडन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री जीपी प्रजापति सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे |
- दुर्ग, /विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए दुर्ग जिले की 06 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोस्टल बैलेट से संबंधित समस्त कार्यो के संपादन हेतु नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी के निर्देशन में अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में अपर कलेक्टर श्री गोकुल राम रावटे एवं डी.एस.पी. हेडक्वाटर श्री एम.एस.चन्द्रा नोडल अधिकारी इसके अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 62 पाटन में शासकीय वि.या.ता. स्व. स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग प्राध्यापक डॉ. सोमाली गुप्ता, शासकीय महाविद्यालय वैशाली नगर सहायक प्राध्यापक डॉ. अल्पा श्रीवास्तव, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग सहायक ग्रेड-2 श्री साकेत तिवारी, छ.ग.कामधेनू वि.वि.अंजोरा दुर्ग कम्प्यूटर आपरेटर श्री दीपक सिंह, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग सहायक ग्रेड-3 श्री अविनाश श्रीवास्तव, शा.उ.मा.शा. कोड़िया विकासखण्ड दुर्ग सहायक ग्रेड-3 श्री हिरेन्द्र कुमार साहू, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग डाटा एंट्री आपरेटर ममता साहू, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक ग्रेड-3 श्री संजय निर्मलकर, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक रा.निरीक्षक श्री योगेश सुरे, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक रा. निरीक्षक श्री विनोद उपाध्याय, नगर पालिक निगम दुर्ग भृत्य श्री गंगा यादव, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग भृत्य श्री गजराज यादव की ड्यूटी लगाई गई है।इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 63 दुर्ग ग्रामीण में शासकीय वि.या.ता.स्व.स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग सहायक प्राध्यापक डॉ.अंशुमाला चंद्राकर, शासकीय महाविद्यालय उतई सहायक प्राध्यापक डॉ.सीमा अग्रवाल, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग सहायक ग्रेड-3 निहारिका सोनी, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग डाटा एंट्री ऑपरेटर त्रिलोचनी आर्या, शासकीय आई.टी.आई. दुर्ग डाटा एंट्री आपरेटर श्रीमती प्रीती देवांगन, छ.ग.कामधेनू वि.वि. अंजोरा दुर्ग कम्प्यूटर आपरेटर श्री रमेश मरावी, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक ग्रेड-3 श्री बसंत लाल बंजारे, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग सहायक ग्रेड-3 श्री एम.रवि ठाकुर, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक रा.निरीक्षक श्री शिव परिहार, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक रा.निरीक्षक श्री भगत सिंह यादव, नगर पालिक निगम दुर्ग भृत्य श्री टोमन साहू, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तकियापारा दुर्ग भृत्य श्री चंद्रशेखर साहू की ड्यूटी लगाई गई है।विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 64 दुर्ग शहर में शासकीय वि.या.ता.स्व.स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग सहायक प्राध्यापक डॉ.सपना शर्मा, शासकीय वि.या.ता.स्व.स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग सहायक प्राध्यापक डॉ. ज्योति भारकर, शासकीय कन्या महाविद्यालय दुर्ग सहायक प्राध्यापक डॉ. सुषमा यादव, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग सहायक ग्रेड-3 श्री रितेश कुमर्रा, जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्चना मिश्रा, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग डाटा एंट्री ऑपरेटर ज्योति देवांगन, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग डाटा एंट्री ऑपरेटर लिलेश्वरी, कृषि विज्ञान केन्द्र अंजोरा कम्प्यूटर ऑपरेटर श्रीमती सोनिया खलखों, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक ग्रेड-3 श्री पुरूषोत्तम साहू, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग सहायक ग्रेड-3 सोन शिला मानकर, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक रा.निरीक्षक श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, नगर पालिक निगम दुर्ग भृत्य श्री रविशंकर यादव, शासकीय पूर्व मा.शा. मुक्तिधाम दुर्ग श्री चंद्रप्रकाश बंजारे की ड्यूटी लगाई गई है।विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65 भिलाई नगर में शासकीय वि.या.ता.स्व.स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग सहायक प्राध्यापक डॉ.विजयलक्ष्मी नायडू, शासकीय वि.या.ता.स्व.स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग सहायक प्राध्यापक डॉ. प्राची सिंह, शासकीय महाविद्यालय रिसाली सहायक प्राध्यापक डॉ. रितू श्रीवास्तव, भू अभिलेख शाखा दुर्ग सहायक ग्रेड-3 पदमिनी ठाकुर, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग डाटा एंट्री ऑपरेटर अनुसुईया चंद्राकर, पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय वि. अंजोरा दुर्ग सहायक ग्रेड-3 श्री हितेश कुमार टेम्भेरकर, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक रा. निरीक्षक श्री चंदन मनहरे, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक रा. निरीक्षक श्री लवकुश शर्मा, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक रा.निरीक्षक कुमारी खेमलता ठाकुर, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग डाटा एंट्री ऑपरेटर श्री राकेश देवांगन, कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग भृत्य श्री जागेश्वर धनकर, शासकीय उ.मा.वि.कोहका भिलाई भृत्य श्री यशवंत सिंह राजपूत की ड्यूटी लगाई गई है।विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 66 वैशाली नगर में शासकीय वि.या.ता.स्व.स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग सहायक प्राध्यापक डॉ.कुसमांजली देशमुख, शासकीय महाविद्यालय रिसाली सहायक प्राध्यापक डॉ. विनिता साहू, शासकीय महाविद्यालय उतई सहायक प्राध्यापक डॉ. रचना पांडेय, शासकीय महिला आई.टी.आई.दुर्ग डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती बी.शंकरी, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग डाटा एंट्री ऑपरेटर यामिनी ठाकुर, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक ग्रेड-3 श्री तपन यादव, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक रा. निरीक्षक श्री उमेश कुमार चंद्राकर, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक रा. निरीक्षक श्री सिद्धांत शर्मा, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग डाटा एंट्री ऑपरेटर श्री छगन लाल उमरे, शासकीय उ.मा.बोरसी भृत्य श्री शेख अब्दुल नावेद, शासकीय उ.मा.मा.शा. उमरपोटी दुर्ग भृत्य श्री वेदराम यादव की ड्यूटी लगाई गई है।विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 67 अहिवारा में शासकीय वि.या.ता.स्व.स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग सहायक प्राध्यापक डॉ.उपमा श्रीवास्तव, शासकीय महाविद्यालय उतई सहायक प्राध्यापक डॉ. रीता गुप्ता, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग सहायक ग्रेड-3 श्री गिरीश रात्रे, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग डाटा एंट्री ऑपरेटर बिन्देश्वरी, भू अभिलेख शाखा दुर्ग डाटा एंट्री ऑपरेटर वेणुका मरकाम, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक रा. निरीक्षक श्री उमेश कुमार यादव, नगर पालिक निगम दुर्ग सहायक रा. निरीक्षक श्री सुनील कुमार यादव, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग सहायक ग्रेड-2 श्री अनिल तिवारी, वाणिज्य कर विभाग दुर्ग सहायक ग्रेड-2 श्री उषा कोसे, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग भृत्य श्री पंकज देवांगन, शासकीय उ.मा.वि.जामुल दुर्ग भृत्य श्री विनोद कुमार वर्मा की ड्यूटी लगाई गई है।
- -विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार कर कमजोर बच्चों का किया जाएगा बौद्धिक विकासदुर्ग / कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में केन्द्रीय विद्यालय दुर्ग के प्राचार्य एवं शिक्षकों की बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने चालू शिक्षासत्र में नई व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने कक्षा में कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन करने को कहा, जिससे उनके शैक्षिक स्तर को बढ़ाया जा सके। कमजोर बच्चों के लिए स्कूल में ही अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। जिससे उनका बौध्दिक विकास किया जा सकें।कलेक्टर ने बच्चों की पढ़ाई को गति प्रदान करने के लिए प्रत्येक शनिवार को संज्ञात्मक कक्षाएं संचालित करने को कहा। उन्होंने कहा की तृतीय व द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को प्रथम श्रेणी में लाने का प्रयत्न किया जाए, ताकि वह अव्वल नंबर से परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। शिक्षण में कमजोर बच्चों के बौद्धिक स्तर को सुधारने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त समय देकर शिक्षा देने के प्रयास करने चाहिए। लगातार प्रयासरत रहने से कमजोर बच्चों का ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में सहभागिता कराकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए शिक्षकों को अपने दायित्व को ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री अभय जायसवाल भी उपस्थित थे।कलेक्टर श्री मीणा ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं लेने को कहा। शिक्षकों द्वारा कक्षा अध्यापन हेतु विषयवार विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के कक्षावार एवं विषयवार इंटरएक्टिव वीडियो विषय विशेषज्ञों द्वारा वीडियो तैयार करने को कहा, ताकि बच्चों की विषय की मूलभूत अवधारणा स्पष्ट हो सके।
- दुर्ग, /भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने सभी राजनीतिक दलों और शासकीय अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा-144 (1) व (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लॉठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जूलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लॉठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलताएं, वृद्धावस्था, लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लॉठी रखना आवश्यक होता है। यह आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल, भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।
- दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के आदेशानुसार निर्वाचन घोषणा होने की तिथि 9 अक्टूबर 2023 से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमांे के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस गैस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से नहीं ठहर सकेंगे। न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकेंगे। पात्रता अनुसार उपलब्ध होने पर उन्हें इन विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गैस्ट हाउस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकेगा, किन्तु भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्रता अनुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत् रसीद दी जाएगी।टेलीफोन हेतु अलग से रजिस्टर रख कर तथा किए गए काल का निर्धारित राशि तत्काल प्राप्त की जाएगी। किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार, नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन, मोबाईल नंबर, ली गई राशि इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा। जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करेंगे तो उन्हें अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा। इन भवनों का आरक्षण जिला मुख्यालय में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा अनुविभागीय मुख्यालय स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाएगा। कक्षों का आरक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जिसमें निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी के आधार पर किया जाएगा। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिए सदैव कक्ष आरक्षित रखा जाएगा। इसके उपरान्त कक्ष उपलब्ध होने की स्थिति में अन्य व्यक्तियों को नियमानुसार आबंटित किया जाएगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
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दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचारण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 03 के तहत आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चत कराने के निर्देश दिए है। जारी किए गए आदेश में कहा है कि चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय भूमि/भवन/अहाता/बिजली एवं टेलीफोन के खंबे आदि में पोस्टर/बैनर/होर्डिंग्स आदि लगाकर तथा दिवाल लेखन कर संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे मामलों में आयोग द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए है।
छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मीणा ने जारी आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, यह जुर्माने से जो 1 हजार रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधनों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाएगा। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों पर किसी प्रकार की नारे लिखकर विकृत किया जाता है, तो उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1994 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। ग्राम व नगर में प्राप्त संख्या में टीम गठित की गई है। इस टीम में नगरीय निकाय (नगर पालिक निगम, नगर पालिका निगम, नगर पंचायत), लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग को अगवत कराये टीम गठित करने का कार्य नगर निगम में आयुक्त एवं शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाए। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी। टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।यदि किसी राजनैतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो, निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा। संबंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत् जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग किसी भी रूप में चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नही किया जा सकेगा। संबंधित टीम शिकायत प्राप्त होने पर संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक से पंजी में दर्ज करेगा एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराएगी। - दुर्ग / भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 04 का प्रयोग करते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः निशिद्ध कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, न केवल स्थायी रूप से होता है, वरन विभिन्न वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया स्कूटर, सायकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़कों एवं उपगलियों पर चलते हैं तथा गांव बस्तियों, मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज में लाउड स्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाउड स्पीकरों का उंची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग अशांत से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहे वह किसी चिकित्सालय संस्थान में हो या घर में हो बहुत परेशानी होती है।जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनांे पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी की अनुमति पश्चात् किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जाएंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाएगा। चुनाव सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए जिला मुख्यालय में पदस्थ श्री आशीष देवांगन, आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कार्यालय दुर्ग के कक्ष क्रमांक 28 में निर्धारित समय-सीमा में अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक निकुंज होंगे। उपयोग के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही साथ मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन ना हो, यह भी प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेगा।ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत, किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर के दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे तथा निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
- दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) के उपयोग के संबंध में जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, सभाओं में लाउड स्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउड स्पीकर के उपयोग, जुलुस के मार्ग निर्धारण, जुलुस निकालने की अनुमति देने के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली भिलाई के आशीष देवांगन को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक निकुंज होंगे। नियुक्त सक्षम अधिकारी अपने कार्यालय में अनुमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीबद्ध करेंगे तथा विषयांतर्गत अनुमति संलग्न प्रपत्र में प्रदान कर एवं निम्न शर्तों के अध्यधीन लाउड स्पीकर के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। सामान्यतः आमसभा, प्रचार, जुलूस के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे तथा निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
- दुर्ग /जिला चिकित्सालय दुर्ग में डॉ. अरुण कुमार साहू सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के नेतृत्व में पीसीपीएनडीटी कार्यक्रम अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में अस्पताल के ओपीडी प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेंडर आधारित लिंग चयन लड़कियों के खिलाफ एक भेदभावपूर्ण व्यवहार है यह सामाजिक आर्थिक एवम सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होता है। हाल के वर्षाे में अल्ट्रासाउंड तकनीक का प्रयोग लिंग निर्धारण के लिए बहुत आम तरीका हो गया है जिससे परिवार अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरा कर रहे है। निर्धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक ( लिंग चयन का निषेध) अधिनियम गर्भधारण के पहले और गर्भधारण के बाद में लिंग जांच को नियंत्रित करता है।इस कानून को सबसे पहले १९९४ में लागू किया गया और २००३ में इसे संशोधित किया गया।इस कानून का उद्देश्य अल्ट्रासाउंड जैसी उन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना है जो लिंग निर्धारण में सक्षम है। आज के कार्यक्रम में सभी स्टाफ,मरीज एवं परिजनों को इस के बारे में एवं अपने आसपास के इलाकों में लडको और लड़कियों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया।
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-नए मतदाता, नवविवाहिता एवं बुजुर्ग मतदाताओं का किया गया सम्मान
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील कीबालोद । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार यादव, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव, एसडीएम श्री सुरेश साहू सहित अन्य अधिकारी जिले के डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम बेलोदा में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होकर ग्रामीण एवं मतदाताओं का उत्साहवर्धन किया। ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के अपने गाँव आगमन पर ’करबो मतदान’ कलश यात्रा निकाल कर भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार यादव के द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाताओं, नवविवाहिताओं एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को पौधा भेंटकर सम्मानित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूर्ण आस्था रखते हुए किसी भी प्रकार के प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी प्रकार के निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर श्री शर्मा ने उपस्थित लोगों को लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व की जानकारी देते हुए सभी मतदाताओं को सभी प्रकार के निर्वाचनों में अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि हम सभी मतदान के माध्यम से सरकारों का निर्वाचन कर देश के नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इसलिए देश के प्रत्येक मतदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा 17 नवंबर को बालोद जिले मंे मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। श्री शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा आम निर्वाचन में बालोद जिले में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने हेतु जिले के सभी मतदाता मतदान केंद्रों में पहुँचकर अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। इसके अलावा उन्होंने अपने परिजनों के अलावा परिचितों तथा अपने आस-पास के लोगों को भी मताधिकार के प्रयोग के लिए पे्ररित करने को कहा। उन्होंने कहा कि हम सभी की कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित नहीं होना चाहिए।पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं परिपक्व बनाने में मताधिकार के प्रयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे निर्वाचित सरकारांे के द्वारा जनहित के जो कार्य किए जाते है उसमें हमारी मताधिकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री यादव ने सभी मतदाताओं को बिना किसी प्रलोभन के अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं स्वीप की नोडल अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव ने मतदाता जागरूकता संदेश का वाचन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप सभी आज जिस आशा और उमंग के साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वही उमंग एवं उत्साह मतदान तिथि 17 नवंबर को अपने मताधिकार के प्रयोग के समय भी दिखना चाहिए। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत बेहतरीन नुक्कड़, नाटक की प्रस्तुति के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलोदा की छात्राओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों ने ’17 नवंबर को जाबो जी, चुनई तिहार मनाबो जी’, ’छोड़े अपने सारे काम, पहले चले करें मतदान’, ’घर-घर साक्षरता ले जाएंगे मतदाता को जागरूक बनाएंगे’ जैसे नारे लगाते हुए एवं बैनर-पोस्टर प्रदर्शित करते हुए गाँव का भ्रमण किया। कार्यक्रम मंे जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी श्री विपीन जैन, तहसीलदार श्री नायक, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डीडी मण्डले सहित अन्य अधिकारियों के अलावा शिक्षक-शिक्षिका, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ एवं ग्रामीण उपथित थे।क्रमांक/468/ठाकुर - -कार्य में लापरवाही बरतने पर सहायक शिक्षक एलबी योगेश चंद्राकर निलंबितबालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र यादव ने आज जिले के डौण्डी विकासखण्ड के प्राथमिक शाला आमाबाहरा एवं मंगलतराई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्य में घोर लापरवाही बरतने पर प्राथमिक शाला आमाबाहरा के सहायक शिक्षक एलबी श्री योगेश चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र यादव ने प्राथमिक शाला आमाबाहरा के कक्षा तीसरी एवं पांचवी में पहुँचकर अध्ययन-अध्यापन कार्य का जायजा लिया। कलेक्टर श्री शर्मा ने कक्षा पांचवी की विद्यार्थियों से हिन्दी विषय के पाठ का वाचन करने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से कक्षा सहायक शिक्षक एलबी श्री योगेश चंद्राकर के कक्षा में नियमित उपस्थिति एवं अध्ययन-अध्यापन के कार्य के संबंध में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से भी विद्यालय की अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था तथा शिक्षकों की समय पर एवं नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थिति आदि के संबंध में जानकारी ली। ग्रामीणों ने सहायक शिक्षक योगेश चंद्राकर के समय पर शाला मंे उपस्थित नही होने तथा अपने कार्य में लगातार अनुपस्थित रहने जैसे गंभीर लापरवाही बरतने की जानकारी दी। इस पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सहायक शिक्षक एलबी श्री योगेश चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री शर्मा के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री मुकुल के.पी. साव ने आदेश जारी कर शासकीय प्राथमिक शाला आमाबाहरा में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी श्री योगेश चंद्राकर को शासकीय कत्र्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा स्वेच्छाचारिता एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरित कृत्य करने के फलस्वरूप उन्हें निलंबित किए जाने की कार्रवाई की है।इस दौरान उन्होंने प्रधान पाठक श्री बीएल भारद्वाज को भी अपने कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 02 माह के बाद अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था का जायजा लेेने के लिए वे पुनः प्राथमिक शाला आमाबाहरा आएंगे। उन्होंने इस दौरान व्यवस्था में सुधार नही होने पर संबंधित शिक्षकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने प्राथमिक शाला मंगलतराई में पहुँचकर शाला मरम्मत कार्य का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने प्राथमिक शाला आमाबाहरा एवं मंगलतराई में बनाए जाने वाले मतदान केंद्रों के व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्वत, एसडीएम श्री सुरेश साहू, जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डीडी मण्डले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- बालोद । एसडीएम गुण्डरदेही श्री मनोज मरकाम एवं एसडीएम डौण्डीलोहारा श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा ने आज अपने कक्ष में विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही के विधानसभा निर्वाचन के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संबंध में राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होंने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने हेतु सहयोग करने की अपील भी की।
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रायपुर। माना चौक के पास सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। महिला कंपनी की मीटिंग के लिए अभनपुर की ओर जा रहे थी। माना के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने मोपेड को टक्कर मार दी। इससे महिला मोपेड समेत फेंकाकर ट्रक के चक्के में आ गई। ट्रक उन्हें रौंदते हुए निकल गया। महिला की मौके पर मौत हो गई। मोपेड चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल है।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के चार संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा से मानसून के विदा होने के बाद लगातार तापमान बढ़ रहा है। सभी जिलों में दिन का पारा 30 डिग्री के पार है। अगले 48 घंटे में भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। तिल्दा में सबसे अधिक 37.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। नारायणपुर में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक 15 अक्टूबर तक प्रदेश से पूरी तरह मानसून विदा हो जाएगा। अगले 24 घंटे मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।
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परीक्षार्थी सामान्य शुल्क के साथ 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे परीक्षा फार्म
रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी मुख्य एवं अवसर परीक्षा वर्ष 2024 के परीक्षा फार्म भरने की तिथियां घोषित कर दी है। सामान्य शुल्क के साथ परीक्षार्थी 31 अक्टूबर तक फार्म भर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य शुल्क के साथ फार्म भरने की तिथि 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है। मंडल के सचिव प्रोफेसर व्ही. के. गोयल ने बताया कि परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 01 नवम्बर से 15 नवम्बर तक और विशेष विलंब शुल्क के साथ 16 नवम्बर से 31 नवम्बर तक परीक्षा फार्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वाध्यायी मुख्य एवं अवसर परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी शासकीय एवं अशासकीय अग्रेषण संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा फार्म भर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी मंडल की वेबसाईट
www.cgbse.nic.in
पर उपलब्ध है। - -कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठकबालोद । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने बालोद जिले के सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आपसी समन्वय एवं सद्भावना के साथ निर्वाचन संपन्न कराने में सहयोग करने को कहा है। जिससे की बालोद जिले में निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन कार्य संपन्न हो सके। श्री शर्मा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जिले में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक, अपर कलेक्टर श्री शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुशील नायक एवं रिटर्निंग अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी तथा राजनैतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि बालोद जिले के राजनैतिक दलों के द्वारा पूर्व के निर्वाचनों के दौरान आपसी सौहार्द एवं परस्पर सहयोग का उत्कृष्ट परंपरा स्थापित की है। उन्होेंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से उक्त परंपरा को आगामी विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान भी कायम रखने को कहा है। श्री शर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सोमवार 09 अक्टूबर को राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी कर दी गई है। इसके पश्चात् आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। बैठक में श्री शर्मा ने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले के तीनांे विधानसभा क्षेत्रों केे लिए उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 31 अक्टूबर तथा अभ्यर्थीयों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर तथा मतदान की तिथि 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना की तिथि 03 दिसंबर को निर्धारित की गई है।श्री शर्मा ने बताया कि जिले के कुल मतदाताओं की संख्या 06 लाख 88 हजार 281 है। जिसमें 03 लाख 38 हजार 582 पुरूष मतदाता, 03 लाख 49 हजार 688 महिला मतदाता और 11 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। सर्विस वोटर्स की संख्या 2669, 18 से 19 वर्ष के नये मतदाताओं की संख्या 26 हजार 25, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 6360, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजूर्ग मतदाताआंें की संख्या 4554 है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 814 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जिसमें विधानसभा 59-संजारी बालोद के 258 मतदान केन्द्र, विधानसभा 60-डौण्डीलोहारा के 270 मतदान केन्द्र और विधानसभा 61-गुण्डरदेही के 286 मतदान केन्द्र शामिल हंै। पूर्व में जिले में 815 मतदान केन्द्र थे, जिसमें युक्तियुक्तकरण के पश्चात डौण्डीलोहारा विधानसभा के दल्लीराजहरा स्थित एक मतदान केन्द्र का विलोपन किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में जिले के 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों (407 मतदान केन्द्रों) में वेबकास्टिंग किया जाएगा। जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में 01-01 मतदान केन्द्रों का संचालन महिला मतदान कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। जिले के 01-01 मतदान केन्द्र का संचालन दिव्यांग मतदान कर्मियों एवं सबसे युवा मतदान कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा 3 के उपक्लॉज (बी) एवं धारा 21 तथा सशस्त्र नियम 2016 के तहत बालोद राजस्व जिला अंतर्गत समस्त लाइसेंसधारियों की आगनेय अस्त्र-शस्त्र जमा किये जाने निर्देश जारी किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरूपयोग न किया जा सके। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में परिशांति बनाये रखने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया गया है। घातक अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधित है। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलुस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा। मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय आदि में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संगठन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही किया जायेगा। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी जिला बालोद के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक निषेध किया गया है। शेष समय में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर ही अनुमेय ध्वनि में ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा। वाहनों में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति पश्चात ही कर सकेंगे।श्री शर्मा ने बताया कि नाम-निर्देशन हेतु फार्म भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 21 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे के मध्य लिया जायेगा। नाम-निर्देशन फार्म आयोग के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शासकीय अवकाश एवं द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को नहीं लिया जायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम से अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त खाता बैंक में चुनाव व्यय हेतु खुलवायेंगे। सहकारी बैंक में भी खाता खुलवा सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को फार्म 26 में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिले के नियंत्रण कक्ष में टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके आवश्यक सुझाव अथवा शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केवायसी एप के माध्यम से विधानसभा अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान किये जाने हेतु मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में सुविधा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। साथ ही दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक) एवं 80़ ऐसे मतदाता जो कि मतदान किये जाने मतदान केन्द्र में जाने में अक्षम है, उन्हें मतदान कर्मी उनके घर जाकर मतदान करायेंगे। नाम-निर्देशन फार्म प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी व उनके साथ चार अन्य लोग ही नाम निर्देशन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार नाम निर्देशन कक्ष के 100 मीटर के दायरें में एक अभ्यर्थी केवल तीन वाहन ही ला सकते हैं। नाम-निर्देशन फार्म अभ्यर्थी अथवा उनके प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम-निर्देशन प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अन्य राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी के अलावा अन्य प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का विकल्प देना होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 10000 रुपये व अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को 5000 रुपये की सुरक्षा निधि जमा करना होगा। सुरक्षा निधि ऑनलाईन अथवा चेक के द्वारा ग्राह्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। नामनिर्देशन फार्म में सभी प्रविष्टियांे को अनिवार्य रूप से भरना आवश्यक है। जो लागू न हो वहां निरंक अथवा नील अंकित करना आवश्यक है। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी, प्रस्ताव अभिकर्ता का हस्ताक्षर अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी को फार्म-ए एवं फार्म-बी नाम निर्देशन के अंतिम तिथि को दोपहर 03 बजे के पूर्व अनिवार्य तौर पर प्रस्तुत करना होगा। जिले में चुनाव संबंधित शिकायतों के निराकरण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु 27 एफएसटी एवं 27 एसएसटी का गठन किया गया है। इस दौरान श्री शर्मा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।
- बालोद,। जिला मुख्यालय बालोद में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में पोल शिफ्टिंग का कार्य किया निरंतर जारी है। जिसमें 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र से निकलने वाली 11 के.व्ही. टाउन फीडर में 11 से 14 अक्टूबर को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में जिला अस्तपताल बालोद से सुमीत बाजार, गंजपारा एवं जुर्रीपारा शामिल है।
- बालोद । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने आदेश जारी कर जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु तिथि व समय निर्धारित किया है। जारी आदेश के अनुसार 17 अक्टूबर 2023 को प्रातः 11 बजे से शाम 05 बजे तक महिला मतदान कर्मीयों एवं युवा मतदान कर्मीयों का परिचयात्मक प्रशिक्षण होगा। इसी प्रकार 18 अक्टूबर को हैण्ड्स आॅन ट्रेनिंग आॅफ कमीशनिंग स्टाफ, 19 अक्टूबर को अनुपस्थित मतदाताओं 80 वर्ष से अधिक आयु के अशक्त मतदाताओं के मतदान के लिए मतदान कर्मीयों का प्रशिक्षण, 27 अक्टूबर को माइक्रो आब्र्जवर ट्रेनिंग, 01 नवंबर को सामग्री वितरण एवं वापसी हेतु प्रशिक्षण जिला पंचायत के सभाकक्ष में रखा गया है।इसी प्रकार 03 नवंबर को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 01 का स्पेशल ओरियंेटेशन प्रशिक्षण शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल आमापारा बालोद, शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौण्डीलोहारा, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण बटेरा, शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, शासकीय उच्चतर महाविद्यालय गुण्डरदेही में प्रातः 11 बजे से रखा गया है। 04 नवंबर को वाहन प्रभारी का प्रशिक्षण जिला पंचायत के सभाकक्ष में रखा गया है। 06 नवंबर को महिला मतदान कर्मीयों एवं दिव्यांग मतदान कर्मीयों एवं युवा मतदान कर्मीयों का प्रथम प्रशिक्षण स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल आमापारा बालोद में रखा गया है। 08 नवंबर को मतदान दिवस की व्यवस्था हेतु मतदान केंद्र संयोजक का प्रशिक्षण शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल आमापारा बालोद, शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौण्डीलोहारा, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण बटेरा, शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, शासकीय उच्चतर महाविद्यालय गुण्डरदेही में प्रातः 11 बजे से रखा गया है। 09 नवंबर को पीठासीन अधिकारी एवं पी-1, पी-2, पी-3 का द्वितीय प्रशिक्षण शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल आमापारा बालोद, शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौण्डीलोहारा, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण बटेरा, शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, शासकीय उच्चतर महाविद्यालय गुण्डरदेही में प्रातः 11 बजे से रखा गया है। 11 नवंबर को महिला मतदान कर्मीयों एवं दिव्यांग मतदान कर्मीयों एवं युवा मतदान कर्मीयों का द्वितीय प्रशिक्षण स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल आमापारा बालोद में रखा गया है। 15 नवंबर को मतदान सामग्री के वितरण एवं वापसी दलों का ड्रील रिहर्सल हेतु लाइवलीहुड काॅलेज पाकुरभाट में प्रातः 11 बजे से रखा गया है। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम मंे प्रशिक्षण दिए जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं नोडल प्रशिक्षण श्री मुकुल के.पी. साॅव को दी गई है। प्रत्येक प्रशिक्षण में प्रशिक्षण पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों के मुल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- -कलेक्टर ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठकरायपुर / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग की आदर्श आचरण संहिता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है तथा आदर्श आचरण संहिता के तहत दिए गए दिशा निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अनुरूप ही चुनाव संबंधी सभी कार्यवाही संपादित की जानी चाहिए। विधानसभा निर्वाचन 2023 के संदर्भ में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ भुरे द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में ली गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल उपस्थित थे |बैठक के दौरान आदर्श आचरण संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई तथा संहिता का आवश्यक रूप से पालन करने की अपेक्षा राजनीतिक दलों से की। कलेक्टर डॉ भुरे ने कहा कि नामांकन के समया किसी प्रत्याशी एवं उसके समर्थकों के तीन से अधिक वाहन आरओ/एआरओ कार्यालय क 100 मीटर के दायरे के भीतर नही आएंगे। मतदान के दिन प्रत्याशियों को केवल तीन वाहनों की संचालन की अनुमति होगी-एक स्वयं के लिए एक निर्वाचन अभिकर्ता के लिए और एक कार्यकर्ताओं के लिए। इन वाहनों के लिए अनुमति पत्र आरओ जारी करेंगे और यह अनुमति पत्र वाहनों के सामने शीशे पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रचार में लगे वाहन किसी भी स्थिति में तीन से अधिक के काफिले में नही चलेंगे।उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी को जातीय, धार्मिक विषयों से बचकर अपना प्रचार-प्रसार करना चाहिए। वोट के लिए अपील करते समय धार्मिक स्थल या संस्थान का उपयोग नही किया जाए। कोई दल या प्रत्याशी स्वयं किसी की निजी संपत्ति पर (भवन, भुमि अथवा परिसर), झंडे, पोस्टर बैनर आदि उसकी पूर्वानुमति के बिना नही लगाएगा और न ही अपने समर्थको को ऐसा करने दें।कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ही जुलूस, रैली एवं सभा का आयोजन किया जाए। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभा आदि के आयोजन में की जाने वाली टेंट, कुर्सी, माईक, पण्डाल तथा अन्य सामग्रियों की संख्या आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से निर्वाचन कार्यालय को दी जानी चाहिए। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।उन्होंने कहा कि जुलूस आदि के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा बाधा पहुंचायी जाती है तो राजनीतिक दल स्वंय उस पर कार्यवाही न करें तथा कानून अपने हाथ में न लें, इसकी सूचना पुलिस को दें साथ ही जुलूस के दौरान उपस्थित पुलिस बल इस पर कार्यवाही करेगा। चुनावी सभा या जुजूस के आयोजन के पूर्व स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगां। यदि कोई प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू हो तो उनका पालन किया जाए, यदि आयोजक उससे छूट जाए तो पर्याप्त समय रहते उसके लिए आवेदन किया जाए। यदि ऐसे सभा या जुलूस में ध्वनिविस्तारक आदि का उपयोग किया जाना हो तो उसकी अनुमति ली जाए। इस अवसर पर उप निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र ठाकुर, एसडीएम श्री देवेन्द्र पटेल, मास्टर टेªनर सहित संबंधित उपस्थित थे।





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