निर्माण कार्यों में रॉयल्टी और डीएमएफ राशि का ब्यौरा देना होगा 5 दिवस में
बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में शासकीय निर्माण कार्यों में खनिज राजस्व मद के अंतर्गत देय रॉयल्टी एवं जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) राशि की जानकारी अद्यतन करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में खनिज शाखा द्वारा जिले के विभिन्न विभागों, निर्माण एजेंसियों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जानकारी निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
खनिज शाखा द्वारा जारी पत्र में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2025-26 तक कराए गए निर्माण कार्यों में निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों द्वारा देय रॉयल्टी और डीएमएफ राशि के विरुद्ध जमा की गई रॉयल्टी राशि, जमा डीएमएफ राशि तथा भुगतान के लिए शेष राशि की जानकारी मांगी गई है।
चालान और ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी देनी होगी
संबंधित विभागों एवं निर्माण एजेंसियों को निर्धारित प्रारूप में माहवार एवं दिनांकवार जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जमा राशि से संबंधित चालान की प्रति अथवा ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी उपलब्ध करानी होगी। यह जानकारी पत्र प्राप्ति के 5 दिवस के भीतर विशेष वाहक के माध्यम से खनिज शाखा कार्यालय में अथवा ई-मेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस जानकारी के आधार पर जिले में निर्माण कार्यों से संबंधित रॉयल्टी एवं डीएमएफ राशि का संकलित डाटा तैयार कर उसका मिलान किया जाएगा, जिससे विभागीय अभिलेखों में जानकारी को अद्यतन रखा जा सके।
वित्तीय वर्ष 2026-27 से हर माह देनी होगी जानकारी
खनिज शाखा ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से संबंधित जानकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी विभाग या निर्माण एजेंसी की जानकारी निरंक हो, तब भी निर्धारित प्रारूप में निरंक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। गौरतलब है कि कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार इस प्रक्रिया का उद्देश्य खनिज राजस्व एवं डीएमएफ मद से संबंधित राशि का सुव्यवस्थित अभिलेखीकरण, पारदर्शिता और समयबद्ध मिलान सुनिश्चित करना है।
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