होली पर्व के अवसर पर 04 मार्च को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ घोषित
बालोद। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने आदेश जारी कर होली पर्व के अवसर पर 04 मार्च 2026 (जिस दिन रंग खेला जाएगा) को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। जारी आदेश के अंतर्गत होली के दिन 04 मार्च (जिस दिन रंग खेला जाएगा) राज्यभर में शराब की बिक्री, परोसने और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश के सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब, अहाता तथा अन्य सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान 04 मार्च को बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मदिरा बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गेस्ट हाउस, स्टार होटल और निजी क्लबों में संचालित बार भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। आदेश में शुष्क दिवस के दौरान निजी भंडारण अथवा गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब रखने और बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध भंडारण, परिवहन और विक्रय रोकने के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध स्थानों और वाहनों की जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

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